सीनियर सिविल जज की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मामले की एकसाथ सुनवाई शुरू हो गई। एक साथ नौ मामलों की सुनवाई अभी की जा रही है, जबकि कुल पंद्रह मामले इस प्रकरण के कोर्ट में विचाराधीन हैं।
रंजना अग्निहोत्री पक्ष की अर्जी को जिला जज ने रिवीजन दाखिल होने पर इसे सुनने योग्य मानते हुए सीनियर सिविल जज को रेफर कर दिया था। उससे पूर्व इस याचिका को निचली अदालत ने खारिज किया था। इधर, इलाहबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्म भूमि और ईदगाह संबंधी मामलों को एक साथ एक ही अदालत में सुनने के आदेश दिए थे।
अदालत में श्री कृष्ण जन्म भूमि स्थान न्यास, सुन्नी वक्फ बोर्ड, इंतजामिया कमेटी आदि कुल पंद्रह प्रार्थना पत्र यहां सीनियर डिवीजन जज के पास सुने जाने हैं, जिनमे से हिंदू पक्ष के नौ प्रार्थना पत्रों पर एकसाथ सुनवाई शुरू हो चुकी है।
इस मामले में विवादित 13.37 एकड़ जमीन को लेकर फैसला किया जाना है, जोकि पूर्व में किए समझौते के तहत ईदगाह मस्जिद इंतजामिया कमेटी के कब्जे में है, जिस पर हिंदू पक्ष अपना दावा कर रहे है। हिंदू पक्ष मंदिर की दीवारों पर ईदगाह मस्जिद बनाए जाने को लेकर इस स्थान को वापस किए जाने की अदालत में पैरवी कर रहा है।
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