माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की 3.76 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
July 13, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत उत्तर प्रदेश

माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी की 3.76 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुआ दिया आदेश

by WEB DESK
Jun 22, 2022, 04:40 pm IST
in उत्तर प्रदेश
मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी।

मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी।

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

मऊ के जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की तीन करोड़ 76 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। अवैध तरीके से अर्जित की गयी संपत्ति को लेकर प्रशासन की ओर से कार्रवाई लगातार जारी है। इसी के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के यूसुफपुर के दर्जी टोला वार्ड-9 निवासी अफसा अंसारी ने अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से जिले के सदर तहसील के मौजा शेखपुर परगना में आराजी संख्या 70 में रकबा 235 एयर भूमि खरीदी थी। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपये है। इसको कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। अफसा अंसारी के खिलाफ गाजीपुर जिले के कई थानों के अलावा मऊ जिले के थाना सराय लखंसी और थाना दक्षिण टोला में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में अवैध तरीके से अर्जित धन से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। जिले में ऐसे सभी लोगों का चिह्नीकरण किया जा रहा है, जो अवैध कार्यों में लिप्त हैं और जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: propertyमऊगाजीपुरआफसा अंसारीमुख्तार अंसारी की पत्नीआफशां अंसारीAsfa Ansariwife of Mukhtar Ansari
Share9TweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका खारिज की

कब्र से निकाली गई लाश

कब्र से 135 दिनों बाद निकाली गई लाश, अयूब पर लगाया दुष्कर्म और बहन की हत्या का आरोप

Britain Islamic conversion

मौलवी शान मोहम्मद ने झाड़-फूंक के बहाने 10-15 हिन्दू लड़कियों का कराया इस्लामिक कन्वर्जन, केस दर्ज

Uttar Pradesh gazipur Murder

उत्तर प्रदेश: दो सिपाहियों की हत्या का अभियुक्त जाहिद मुठभेड़ में मारा गया 

Murder of RPF soldier

उत्तर प्रदेश: दो सिपाहियों की हत्या का अभियुक्त जाहिद मुठभेड़ में घायल

Representational Image

Pakistan : CAA से चिढ़े मजहबी उन्मादियों ने की प्राचीन मंदिर को गिराने की कोशिश, एकजुट हिन्दुओं ने की रक्षा

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

FBI Anti Khalistan operation

कैलिफोर्निया में खालिस्तानी नेटवर्क पर FBI की कार्रवाई, NIA का वांछित आतंकी पकड़ा गया

Bihar Voter Verification EC Voter list

Bihar Voter Verification: EC का खुलासा, वोटर लिस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के घुसपैठिए

प्रसार भारती और HAI के बीच समझौता, अब DD Sports और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दिखेगा हैंडबॉल

माता वैष्णो देवी में सुरक्षा सेंध: बिना वैध दस्तावेजों के बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

Britain NHS Job fund

ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवाओं का संकट: एनएचएस पर क्यों मचा है बवाल?

कारगिल विजय यात्रा: पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि और बदलते कश्मीर की तस्वीर

four appointed for Rajyasabha

उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला समेत चार हस्तियां राज्यसभा के लिए मनोनीत

Kerala BJP

केरल में भाजपा की दोस्तरीय रणनीति

Sawan 2025: भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये 7 चीजें

CM Yogi Adityanath

उत्तर प्रदेश में जबरन कन्वर्जन पर सख्त योगी सरकार, दोषियों पर होगी कठोर कार्यवाही

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies