मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों को आज चल रहे महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस सीटी रवि की अध्यक्षता वाली बेंच ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की याचिका को खारिज कर दिया।
आज दोनों की ओर से पेश वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि दोनों महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं और उन्हें विधानपरिषद चुनाव में वोट डालने का अधिकार है। इससे पहले बांबे हाई कोर्ट दोनों की याचिका ठुकरा चुका है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जबकि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं। दोनों मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद हैं।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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