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होम भारत उत्तर प्रदेश

हिंदू संतों को ‘हेट मांगर’ कहने वाले मोहम्मद जुबैर की याचिका खारिज

जुबैर ने ट्वीट करके हिंदू संत यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को 'हेट मांगर' अर्थात घृणा फैलाने वाला कहा था।

लखनऊ ब्यूरो by लखनऊ ब्यूरो
Jun 13, 2022, 04:35 pm IST
in उत्तर प्रदेश
मोहम्मद जुबैर

मोहम्मद जुबैर

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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, जुबैर ने ट्वीट करके हिंदू संत यति नरसिंहानंद सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को ‘हेट मांगर’ अर्थात घृणा फैलाने वाला कहा था। इसके बाद जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में जुबैर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसे रद्द किया जाए, मगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस मांग को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

जुबैर की तरफ से कहा गया कि उसने ट्वीट में किसी की धार्मिक आस्था का अपमान करने का प्रयास नहीं किया था। यह भी कहा गया कि यह एफआईआर अप्रत्यक्ष रूप से उसका उत्पीड़न करने के लिए दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि जुबैर अहमद पहले भी इसी तरह के नफरत फैलाने वाले ट्वीट करता रहा है इसलिए किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिए।

मगर हाईकोर्ट ने पाया कि पूरा मामला केवल एक समयपूर्व चरण में है और पंजीकरण की तारीख पर किए गए कुछ प्रारंभिक प्रयासों को छोड़कर मामले की जांच अभी तक आगे नहीं बढ़ी है। याचिका खारिज कर दी गई।

Topics: मोहम्मद ज़ुबैरMohammad Zubairयाचिका खारिजpetition dismissedयूपी समाचारUP newsइलाहाबाद हाईकोर्टAllahabad High Court
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