राष्ट्रपति चुनाव का शंखनाद निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। देश के 16वें राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई को नतीजे आयेंगे। वर्तमान राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आयोग में अपने साथी अनूप चन्द्र पांडेय के साथ गुरुवार को विज्ञान भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। राजीव कुमार ने बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए 15 जून को अधिसूचना जारी की जाएगी। 29 जून तक नामांकन किए जा सकते हैं। सभी नामांकन दिल्ली में ही किए जा सकेंगे। नाम वापसी की अंतिम तिथि 2 जुलाई होगी। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदान 18 जुलाई को किए जायेंगे और इनके नतीजे 21 जुलाई को आयेंगे। मतगणना दिल्ली में रिटर्निंग ऑफिसर (राज्यसभा के महासचिव) की निगरानी में होगी।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा और राज्यसभा सांसद तथा राज्यों की विधानसभाओं ( दिल्ली और पुडुचेरी केन्द्र शासित प्रदेशों की विधानसभा सहित) के सदस्य मतदान करते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले मतदान में राजनीतिक दल अपने विधायकों व सांसदों को किसी एक को मत देने के लिए व्हीप जारी अर्थात बाध्य नहीं कर सकते।
राष्ट्रपति पद के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत निर्वाचन मंडल मतदान करता है। निर्वाचन मंडल के सदस्य प्राथमिकता के आधार पर मत देते हैं। आयोग के अनुसार मतपत्रों पर विभिन्न भारतीय भाषाओं के अंकों में एक, दो, तीन लिखकर मत दिया जा सकता है। उम्मीदवारों की संख्या देखकर अंकों की संख्या निर्धारित होगी। मतपत्रों पर मत करने के लिए पेन चुनाव आयोग की ओर से ही मुहैया कराया जाएगा।
राष्ट्रपति पद के लिए संसद भवन और राज्य विधानसभाओं में मतदान होगा। कुछ विशेष स्थितियों में मतदान केन्द्र को पहले से जानकारी देकर बदला जा सकता है। जेल में कैद विधायक अथवा सांसद पैरोल नियमों के तहत मतदान कर सकते हैं। साथ ही एहतियातन जेल में रखे गए सांसद-विधायक भी मतदान कर सकते हैं।
मत का मूल्य
देश में कुल 776 सांसद हैं और 4,033 विधायक हैं। वर्तमान में जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। विधायकों के वोट का महत्व राज्य की जनसंख्या पर आधारित होता है। इस हिसाब से कुल सांसदों के मत की कीमत 5,43,200 है और कुल विधायकों के मत की कीमत 10,86,431 है। सांसदों को मत का मूल्य 700 है।
वहीं चुनाव आयोग के अनुसार प्रत्येक विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य इस प्रकार है। आंध्र प्रदेश 159, अरुणाचल प्रदेश 8, असम 116, बिहार 173, छत्तीसगढ़ 129, गोवा 20, गुजरात 147, हरियाणा 112, हिमाचल प्रदेश 51, झारखंड 176, कर्नाटक 131, मध्य प्रदेश 131, केरल 152, महाराष्ट्र 175, मणिपुर 18, मेघालय 17, मिजोरम 8, नागालैंड 9, ओडिशा 149, पंजाब 116, राजस्थान 129, सिक्किम 7, तमिलनाडु 176, तेलंगाना 132, त्रिपुरा 26 उत्तराखंड 64, उत्तर प्रदेश 208, पश्चिम बंगाल 151, दिल्ली 58 और पुडुचेरी 16 है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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