ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुकद्दमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिले के खैराबाद थाने में बुधवार (1 जून 2022) को जुबैर के खिलाफ IPC की धारा 295-A और IT ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मामला राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के सीतापुर जिलाध्यक्ष भगवान शरण ने दर्ज कराया है।
27 मई 2022 को मोहम्मद जुबैर ने धर्म संसद में दिए गए बयानों को लेकर यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को (घृणा फैलाने वाला) हेट मोंगर कहा था। जुबैर ने अपने एक ट्वीट में लिखा था, “बहुत बढ़िया! हमें यति नरसिंहानंद सरस्वती या बजरंग मुनि या आनंद स्वरूप जैसे हेट मोंगर को किसी समुदाय या मजहब के खिलाफ बोलने के लिए धर्म संसद आयोजित करने की क्या जरूरत है, जब उससे बढ़िया काम करने के लिए स्टूडियो में एंकर मौजूद हैं।”
भगवान शरण द्वारा दी गई प्राथमिकी में कहा गया है कि जुबैर का बजरंग मुनि के साथ किसी तरह की पुरानी रंजिश या मुकदमा नहीं है। इसके बावजूद समाज में विद्वेष फैलाने और हिंदू-मुस्लिम विवाद कराने की उसने सोची-समझी साजिश की। मोहम्मद जुबैर देश के हिंदूवादियों के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काता है और उनकी हत्या कराने के लिए उकसाता है। इनमें कमलेश तिवारी, यति नरसिंहानंद या अन्य लोग है, जिनकी या तो हत्या कर दी गई या जिनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। जुबैर लगातार सांप्रदायिक टिप्पणी करते रहता है और उसके खिलाफ दिल्ली में पॉक्सो ऐक्ट में मामला भी दर्ज है।
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