सत्येंद्र जैन मामले में हाई कोर्ट पहुंची ईडी, स्मृति ईरानी ने कहा- कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल चुप क्यों
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सत्येंद्र जैन मामले में हाई कोर्ट पहुंची ईडी, स्मृति ईरानी ने कहा- कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल चुप क्यों

पूछताछ के दौरान जैन के साथ वकील की मौजूदगी की ट्रायल कोर्ट ने दी है अनुमति

by WEB DESK
Jun 2, 2022, 02:16 pm IST
in दिल्ली
सत्येंद्र जैन

सत्येंद्र जैन

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की हिरासत के दौरान पूछताछ के समय उनके वकील को साथ रहने की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ईडी की इस याचिका पर 3 जून को सुनवाई करेगा।

गुरुवार को ईडी की ओर से कार्यकारी चीफ जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए इस याचिका पर सुनवाई की मांग की गई। कोर्ट ने इस याचिका पर 3 जून को सुनवाई करने का आदेश दिया। 31 मई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को 9 जून तक की ईडी हिरासत में भेज दिया था।

वहीं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को एक बार फिर सत्येंद्र जैन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सत्येंद्र जैन द्वारा हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये का काला धन 4 शैल कंपनी को दिए गए। कोर्ट के इस आदेश पर अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? आप हमेशा जांच एजेंसियों को दोष देते हैं।

सत्येन्द्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा था कि कैश दिल्ली में दिया गया। ये कैश कोलकाता में हवाला के जरिये एंट्री ऑपरेटर्स तक पहुंचा। ये एंट्री ऑपरेटर्स कंपनियों में शेयर खरीद कर निवेश करते थे। ये फर्जी कंपनियां थीं। इन फर्जी कंपनियों में निवेश कर कालाधन को सफेद बनाया जा रहा था। पैसों से जमीन खरीदने का काम किया गया। प्रयास नामक एनजीओ के जरिये कृषि भूमि खरीदी गई। ईडी ने कहा था कि ईडी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि सत्येन्द्र जैन जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं। हरिहरन ने कहा था कि ईडी जो दलीलें दे रही है वो 2017 में दाखिल चार्जशीट का दोहराव मात्र है। उस केस में एक इंच आगे नहीं बढ़ा गया है। 5-6 बार सत्येन्द्र जैन को बुलाया गया और वे जांच में शामिल हुए। हरिहरन ने कहा था कि सह-आरोपित कुछ भी कर सकता है उसके लिए आरोपित जिम्मेदार नहीं है। सीबीआई जांच में भी आय के स्रोत का पता नहीं लगाया गया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपित का पैसा हवाला के जरिये गया। जैन के घर पर दो बार छापा डाला गया। उनका बैंक खाता सीज किया गया। हरिहरन ने कहा था कि जैन ने मंत्री बनने के बाद सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया था।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: High CourtEDसत्येंद्र जैनSatyendar Jain caseहाई कोर्ट पहुंची ईडी
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