पंजाब के लुधियाना में दहेज के लिए तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने बेटी को न्याय दिलाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। समराला थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 498ए और द मुस्लिम वूमेन (प्रोटेक्शन आफ राइट आन मैरिज) एक्ट 2019 के तहत केस दर्ज किया है।
लुधियाना के कुब्बे गांव के रहने वाले यूसुफ ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्होंने अपनी बेटी शरीफा की शादी हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के रहने वाले गुलजार से करवाई थी। 11 मार्च को बेटी को मुकलावा (पत्नी को पहली बार मायके से ससुराल लेकर जाने की रस्म) थी, लेकिन उसी दिन लड़के वालों ने दहेज में कार की मांग कर दी। कार नहीं दे पाने पर वे लड़की को विदा कराए बिना ही वापस लौट गए। उसके बाद कागज में तीन तलाक लिखकर भेज दिया।
पीड़िता के पिता यूसुफ का कहना है कि अगर मैं दहेज में कार नहीं दे पाया तो इसमें बेटी की क्या गलती है। तीन तलाक भेजकर बेटी की जिंदगी बर्बाद करना सरासर गलत है। वो कानूनी लड़ाई लड़कर आरोपियों को सजा दिलाएंगे। पीड़िता ने बताया कि उसके पति ने तीन तलाक देने के बाद अपनी बुआ की बेटी से निकाह कर लिया है। इस मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। यह पंजाब का पहला तीन तलाक का केस है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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