नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल कंपनी पर यह आरोप है कि उसके ग्राउंड स्टाफॅ ने रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को हैदराबाद की फ्लाइट पर चढ़ने से रोका था।
डीजीसीए ने शनिवार को एक बयान में कहा कि विशेष परिस्थितियों में असाधारण प्रतिक्रिया की जरूरत होती है, लेकिन इंडिगो एयरलाइन के कर्मचारी उस मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में विफल रहा। यह नागरिक उड्डयन जरूरतों (विनियमों) की भावनाओं के पालन में चूक है। ऐसे में सक्षम प्राधिकारी ने इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
हवाई यात्रा के शीर्ष नियामक डीजीसीए ने कहा कि जांच के उपरांत इंडिगो एयरलाइन पर कार्रवाई करते हुए यह जुर्माना लगाया है। डीजीसीए के मुताबिक जांच में यह पाया गया कि ‘इंडिगो का ग्राउंड स्टाफ दिव्यांग बच्चे को संभाल नहीं पाया और उसने बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने से रोककर स्थिति को और संवेदनशील एवं कठिन बना दिया।’
उल्लेखनीय है कि यह वाकया 07 मई, 2022 को रांची हवाई अड्डे पर हुआ था। इस घटना के बाद बच्चे के माता-पिता ने भी रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार नहीं होने का निर्णय किया। मीडिया में इस खबर के आने के बाद इंडिगो की ओर से अपनी सफाई में कहा गया था कि बच्चा ’घबराया’ हुआ था।
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