ज्ञानवापी- श्रृंगार गौरी प्रकरण में जिला जज डॉ अजय कुमार विश्वेश के न्यायालय में आज सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि वाद सुनवाई योग्य नहीं है। जिला जज ने अगली सुनवाई की तारीख 30 मई दी है। दो घंटे से ज्यादा समय तय दोनों पक्षों में बहस हुई। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि शिवलिंग से छेड़छाड़ की बात भी न्यायालय में रखेंगे। आज इस बात को फिलहाल नहीं रखा गया है।
दोनों तरफ से बहस के बीच न्यायालय की गरिमा बनाये रखने की बात कही गयी। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि अयोध्या का मुद्दा भी ऐसा ही था। वहां भी मुस्लिम पक्ष ने मंदिर न होने का दावा किया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभय यादव ने न्यायालय में कहा कि शिवलिंग होने की अफवाह फैलाई जा रही है।
18 अगस्त 2021 को राखी सिंह समेत पांच महिलाओं ने न्यायालय में याचिका देकर श्रृंगार गौरी के नित्य दर्शन पूजन की मांग की थी। इसके साथ ज्ञानवापी परिसर में विग्रहों की सुरक्षा की भी मांग की थी। जिसको लेकर जनवरी 2022 में अंजुमन इन्तेजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा गया कि मुकदमा सुनवाई योग्य नही हैं। इसी बिंदु पर आज सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि वहां शिवलिंग नही हैं। विष्णु जैन ने बताया कि शिवलिंग से छेड़छाड़ पहले की गयी थी, जो साफ दिख रहा है। इस मुद्दे को भी हम न्यायालय में आगे उठायेंगे। मुस्लिम पक्ष ने अपनी बातें आज रखीं। फोटो और सीडी की कॉपी हमें कल मिलेगी।
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