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ज्ञानवापी : पूजन और परिसर में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध की मांग, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई

ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद पूजन, भोग और आरती की अनुमति की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है।

संवाद सूत्र by संवाद सूत्र
May 25, 2022, 03:38 pm IST
in उत्तर प्रदेश
ज्ञानवापी परिसर

ज्ञानवापी परिसर

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ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद पूजन, भोग और आरती की अनुमति की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। अब इस मामले में 30 मई को सुनवाई होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को महेंद्र पांडे सुनेंगे। आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने यह फैसला किया है।

दरअसल, हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने व पूजा-पाठ की मांग के साथ ही परिसर में मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की मांग की गई थी। उसी पर आज सुनवाई हुई है। यह याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी किरण सिंह की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में चार मांग की गई है, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों की एंट्री को रोका जाए, ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदुओं को सौंप दिया जाए, भगवान विश्वेश्वर शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले और मस्जिद के गुंबद को गिराया जाए।

जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि जब वहां महादेव मिल गये हैं तो तत्काल वहां पूजन-अर्चन शुरू कर देना चाहिए। साथ ही परिसर में मुसलमानों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए। यह मामला न्यायालय में मंगलवार को दाखिल किया गया था।

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Topics: वाराणसी सिविल कोर्टफास्ट ट्रैक कोर्टShivling in Gyanvapi ComplexVaranasi Civil CourtFast Track Courtज्ञानवापी परिसरज्ञानवापी में शिवलिंगGyanvapi
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