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समान पाठ्यक्रम की मांग वाली याचिका पर केंद्र को जवाब दाखिल करने का निर्देश

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को छह हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

by WEB DESK
May 2, 2022, 02:30 pm IST
in भारत, दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीएसई, आईसीएसई और सभी राज्यों के स्कूल बोर्ड में समान पाठ्यक्रम (यूनिफॉर्म सिलेबस) लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार, सीबीएसई और आईसीएसई को नोटिस जारी किया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को छह हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

याचिका बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए सिलेबस एक समान है। जेईई, बिटसैट, नीट, मैट, नेट, एनडीए सीएल एंटी, सीयूसेट की प्रतियोगी परीक्षाओं में पाठ्यक्रम एक समान है। लेकिन सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य बोर्डों के सिलेबस अलग-अलग हैं।

याचिका में कहा गया है कि शिक्षा माफिया नहीं चाहते कि देशभर में एक समान सिलेबस हो, क्योंकि इससे कोचिंग को बढ़ावा मिलता है। शिक्षा के अधिकार कानून का मतलब शिक्षा का समान अधिकार होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि इसके बिना दूसरे अधिकारों को लागू करना मुश्किल है।

Topics: शिक्षा माफियाकेंद्र सरकारयूनिफॉर्म सिलेबसदिल्ली हाईकोर्टसीबीएसईआईसीएसई
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