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हत्या के मामले में अबरार, अतीक, शफीक, रमजान समेत 5 को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के हरदोई में अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपी पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

by WEB DESK
Apr 28, 2022, 09:02 am IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

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उत्तर प्रदेश के हरदोई में अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने एक फैसले में हत्या के मामले में आरोपी पिता-पुत्र समेत पांच लोगों को जुर्म साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। हत्यारोपियों में मृतक की पत्नी भी शामिल रही।

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर त्रिपाठी ने बताया कि थाना कछौना क्षेत्र के दीन नगर निवासी अबरार, अतीक, शफीक, रमजान और तहरु निशा ने 26 जुलाई 2015 को शमशाद पर पेट्रोल डालकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले की रिपोर्ट मृतक शमशाद के पिता बकरी दी निवासी लटेना प्रतापपुर थाना बघौली ने दर्ज कराई।

उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2015 की सुबह उसके बेटे शमशाद का पत्नी से पैसा मांगने को लेकर विवाद हुआ था। इसी को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में मृतक शमशाद की पत्नी तहरू निशा भी आरोपी रही व उसका भाई अबरार भी आरोपी रहा।

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलील को सुनकर पांचों आरोपियों पर हत्या का जुर्म साबित पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जज ने इन आरोपितों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद की सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

(सौजन्य सिंडिकेट फीड)

Topics: हरदोई समाचारहत्या का मामलाआजीवन कारावासहरदोई कोर्टhardoi newsmurder caselife imprisonmentHardoi Court
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