श्रृंगार गौरी मंदिर में होगा सर्वे, दस मई को अगली सुनवाई 
July 11, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

श्रृंगार गौरी मंदिर में होगा सर्वे, दस मई को अगली सुनवाई 

श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में  वाराणसी जनपद न्यायालय का पहले का निर्णय प्रभावी रहेगा. जनपद न्यायालय ने  मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सर्वे का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा कि यह सर्वे 3 मई के बाद और 10 मई से पहले पूरा कर लिया जाए.

by लखनऊ ब्यूरो
Apr 27, 2022, 02:29 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

 श्रीकाशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में  वाराणसी जनपद न्यायालय का पहले का निर्णय प्रभावी रहेगा. जनपद न्यायालय ने  मंदिर परिसर और आसपास के इलाके में सर्वे का आदेश दिया है. न्यायालय ने कहा कि यह सर्वे 3 मई के बाद और 10 मई से पहले पूरा कर लिया जाए. इस सर्वे के कार्य के लिए एडवोकेट कमिश्नर पहले से ही नियुक्त  कर दिए गए हैं.

 सर्वे के समय एडवोकेट कमिश्नर के साथ पक्ष और विपक्ष के  एक – एक सहायक उपस्थित रहेंगे. पहले भी वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन ने सर्वे का आदेश दिया था, जिसमे एडवोकेट कमिश्नर के जरिए वीडियोग्राफी की बात कही गई थी.

न्यायालय के आदेश के अनुसार सर्वे करके रिपोर्ट 20 अप्रैल को रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना था. मगर सर्वे के पहले जिलाधिकारी वाराणसी की ओर से  शपथ पत्र दाखिल करके यह कहा कि सर्वे कराने से  सुरक्षा को लेकर दिक्कत आ सकती है.  ऐसे में सर्वे न कराया जाए.

न्यायालय ने पुनः दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद सर्वे के लिए  26 अप्रैल की तारीख नियत की.  उसके बाद अधिवक्ता मदन मोहन और सुभाष त्रिपाठी ने बताया कि 3 मई को ईद पड़ने की संभवना है. ऐसे में बेहतर होगा कि  4 मई से 10 मई के बीच में एडवोकेट कमिश्नर पक्ष और विपक्ष के साथ ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करें. उसके बाद न्यायालय ने इस मामले में दस मई तक अदालत में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. 10 मई को इस मामले में अगली सुनवाई है.

Topics: श्रीकाशी विश्वनाथवाराणसी की सिविल जजसीनियर डिवीजनमदन मोहन और सुभाष त्रिपाठीवीडियोग्राफी
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर

श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों का होगा अपना ड्रेस कोड, न्यास की बैठक में हुआ निर्णय

डाक के जरिए तीन गुना बढ़ गई श्रीकाशी विश्वनाथ के प्रसाद की मांग

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम

महाशिवरात्रि पर श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में वीआईपी दर्शन पर रोक

श्रीकाशी विश्वनाथ धाम

अब घर बैठे कर सकेंगे श्रीकाशी-विश्वनाथ के लाइव दर्शन, यूट्यूब पर होगा सीधा प्रसारण

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

अर्थ जगत: कर्ज न बने मर्ज, लोन के दलदल में न फंस जाये आप; पढ़िये ये जरूरी लेख

जर्मनी में स्विमिंग पूल्स में महिलाओं और बच्चियों के साथ आप्रवासियों का दुर्व्यवहार : अब बाहरी लोगों पर लगी रोक

सेना में जासूसी और साइबर खतरे : कितना सुरक्षित है भारत..?

उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमि शुरू : सीएम धामी ने कहा- ‘फर्जी छद्मी साधु भेष धारियों को करें बेनकाब’

जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति

इस्लामिक आक्रमण और ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया : उपराष्ट्रपति धनखड़

Uttarakhand Illegal Madarsa

बिना पंजीकरण के नहीं चलेंगे मदरसे : उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

देहरादून : भारतीय सेना की अग्निवीर ऑनलाइन भर्ती परीक्षा सम्पन्न

इस्लाम ने हिन्दू छात्रा को बेरहमी से पीटा : गला दबाया और जमीन पर कई बार पटका, फिर वीडियो बनवाकर किया वायरल

“45 साल के मुस्लिम युवक ने 6 वर्ष की बच्ची से किया तीसरा निकाह” : अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश

Hindu Attacked in Bangladesh: बीएनपी के हथियारबंद गुंडों ने तोड़ा मंदिर, हिंदुओं को दी देश छोड़ने की धमकी

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies