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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में 21 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री का दावा है कि जब ट्रस्ट अभी अस्तित्व में है और इंतजामिया कमेटी भी वजूद में है तो ऐसे में किसी और भक्त या व्यक्ति को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए।

पश्चिम यूपी डेस्क by पश्चिम यूपी डेस्क
Apr 13, 2022, 01:53 pm IST
in उत्तर प्रदेश
श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर

श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर

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मथुरा जिला न्यायाधीश राजीव भारती की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 अप्रैल को निर्धारित की गई है। यह मामला अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की तरफ से दायर एक दावे के रिवीजन की अर्जी को लेकर सुना जाना है।

1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट और ईदगाह इंतजामिया कमेटी के बीच हुए समझौते को 1973 में अदालत में डिक्री (न्यायिक निर्णय) हुआ था, जिसमें 13.37 एकड़ भूमि पर ईदगाह बनी थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ था।

अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री का दावा है कि जब ट्रस्ट अभी अस्तित्व में है और इंतजामिया कमेटी भी वजूद में है तो ऐसे में किसी और भक्त या व्यक्ति को इस मामले में पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए। बहरहाल इस मामले सहित अन्य मामले अभी निचली अदालतों में चल रहे हैं और इसमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई दावा या पैरवी भी नहीं की जा रही है। यही वजह है कि यह मामला अलग-अलग पक्षों को लेकर उलझता जा रहा है।

Topics: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामलामथुरा जिला न्यायालयन्यायाधीश राजीव भारतीअधिवक्ता रंजना अग्निहोत्रीShri Krishna Janmabhoomi caseMathura District CourtJudge Rajiv BhartiAdvocate Ranjana Agnihotri
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