दिल्ली दंगा : शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज
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दिल्ली दंगा : शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी । एडिशनल सेशंस जज अमिताभ रावत ने जमानत खारिज करने का आदेश दिया।

by WEB DESK
Apr 12, 2022, 03:44 pm IST
in भारत, दिल्ली
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4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ दूसरी पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। 24 जनवरी को कोर्ट ने उसकी एक मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने 24 जनवरी को ही शरजील के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने राजद्रोह समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। 24 नवंबर, 2020 को कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद, शरजील इमाम और फैजान खान के खिलाफ 22 नवंबर, 2020 को पहली पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। पहली पूरक चार्जशीट में स्पेशल सेल ने यूएपीए की धारा 13, 16, 17, और 18 के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 109, 124ए, 147,148,149, 153ए, 186, 201, 212, 295, 302, 307, 341, 353, 395,419,420,427,435,436,452,454, 468, 471 और 43 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और प्रिवेंशन आफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

चार्जशीट में कहा गया है कि शरजील इमाम ने केंद्र सरकार के खिलाफ घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के लिए भाषण दिया, जिसकी वजह से दिसंबर 2019 में हिंसा हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध की आड़ में गहरी साजिश रची गई थी। इस कानून के खिलाफ मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रचार किया गया। यह प्रचार किया गया कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि शरजील को बिहार से गिरफ्तार किया गया था।

Topics: शरजील इमामदिल्ली पुलिस की स्पेशल सेलउमर खालिदProtest against the Citizenship Amendment Actडिटेंशन कैंप
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