मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में पाचं नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को 714.56 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किये जाने का प्रशासकीय अनुमोदन दिया। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने पशुपालन के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में पांच नए औद्योगित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इनमें बैरसिया जिला भोपाल परियोजना लागत 25.88 करोड़, आष्टा (झिलेला) जिला सीहोर 99.43 करोड़, धार (तिलगारा) जिला धार 79.43 करोड़ मेगा औदयोगिक पार्क रतलाम फेस-1 जिला रतलाम 462 करोड़ और नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर 47.82 करोड़ की परियोजना शामिल है। इन 5 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से प्रदेश में लगभग 32 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होना संभावित है। साथ ही 38 हजार 450 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।
पशुपालन गतिविधियों को बढ़ाने शून्य प्रतिशत ब्याज दर
उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग में प्रदेश में पशुपालन गतिविधियों हेतु किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से गाय, भैंस, बकरी, सूअर, मुर्गी पालन हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अधिकतम राशि 2 लाख रुपये की साख सीमा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। पशुपालन गतिविधियों हेतु शून्य प्रतिशत ब्याज दर से किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करने की योजना के क्रियान्वयन से राज्य में पशुपालक आसानी से आदान खरीद सकेंगे तथा सूदखोरों और बिचौलियों से बचाव होकर पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।
ग्रामीण बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण सहायता योजना
इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा प्रदेश में कार्यरत दोनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्पूंजीकरण सहायता योजना में कुल राशि 1414.83 करोड़ रुपये की अंशपूंजी सहायता स्वीकृत की, जिसमें राज्य शासन के हिस्से की राशि 212.23 करोड़ रुपये है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूंजी में राज्यांश हिस्से की राशि के निवेश के प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूंजी में भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार राज्य शासन के हिस्से की राशि 212.23 करोड़ रुपये का निवेश किया जाये।
प्रदेश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल 1320 बैंक शाखाएं कार्यरत हैं, जिनमें से 1172 शाखाएं ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र में है। इन बैंकों द्वारा मुख्यतः ग्रामीण एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के साथ वित्तीय समावेशन से प्रदेश के ग्रामीण नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। वर्तमान में इन बैंकों का प्रदेश में कुल व्यवसाय 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्पूंजीकरण सहायता से इन बैंकों द्वारा अपने व्यवसाय में वृद्धि की जा सकेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण किये जाने से रोजगार के नये अवसर निर्मित हो रहे हैं। इस पुनर्पूंजीकरण सहायता से इन बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये और अधिक वित्त पोषण किया जा सकेगा।
विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्थापना
मंत्रि-परिषद ने मोहासा बाबई के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना हेतु निर्णय लिया। मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना किये जाने हेतु औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबई के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया। मेडिकल डिवाईसेस उत्पादन इकाइयों हेतु जो विशेष रियायतें मोहासा-बाबई में प्रदान की गई है, औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में भी मेडिकल डिवाईसेस उत्पादन इकाइयों हेतु समान रियायतें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, उज्जैन में निवेशकों को दी जाने वाली छूट/सुविधा से पड़ने वाले वित्तीय भार की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। मेडिकल डिवाईसेस पार्क में भूमि/भूखण्ड/भवन आवंटन ऑफ-लाईन प्रक्रिया से करने के लिये सक्षम समिति के गठन हेतु प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया।
पुस्तकें क्रय करने के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि
मंत्रि-परिषद ने अभिभाषक संघों के पुस्तकालय में पुस्तकें क्रय करने के लिये अनुदान स्वीकृति के वित्तीय अधिकार बढ़ाकर विधि मंत्री को 50 हजार की जगह 2 लाख रुपये तथा मुख्यमंत्री को एक लाख के स्थान पर 5 लाख रुपये तक अनुदान स्वीकृति करने की वित्तीय स्वीकृतियां प्रदान की।
पदों का सृजन
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर आर्बिट्रेशन केन्द्र संस्थापित करने पर 5 पद सृजित किये जाने की स्वीकृति दी। इनमें 1 डायरेक्टर, 1 प्राइवेट सेक्रेटरी अथवा सेक्रेटरी टू डायरेक्टर, 1 अकाउन्टेन्ट, एक ड्राइवर और एक भृत्य का पद शामिल है।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
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