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अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी इकबाल और मोहम्मद फारूक को चार साल की सजा

दोनों 2007 से बंगाल में अवैध रूप से रह रहे थे। 2013 में यूपी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। सीजेएम कोर्ट लखनऊ ने चार साल की कैद की सजा व 65000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

by पश्चिम यूपी डेस्क
Apr 3, 2022, 01:07 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

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अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेश के दो सगे भाइयों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। दोनों 2007 से बंगाल में अवैध रूप से रह रहे थे। 2013 में यूपी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश चटगांव निवासी दो सगे भाई इकबाल और मोहम्मद फारूक को सीजेएम कोर्ट लखनऊ ने चार साल की कैद की सजा व 65000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

साल 2007 से बांग्लादेशी निवासी दोनों दो भाई अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। 2013 में बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई। दो साल बाद बांग्लादेश के लिए भेज दिया गया। लेकिन दोनों फिर अवैध रूप से सीमा पार करके भारत आ गए। 2015 में यूपी में सहारनपुर के पते से अपने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और यहीं रह कर कारोबार करने लगे।

यूपी एटीएस ने इन्हें दो साल पहले सहारनपुर से पकड़ा था और जेल भेज दिया। दोबारा पकड़े जाने पर लखनऊ कोर्ट ने दोनों भाइयों को चार साल की सजा और 65000 अर्थदंड लगाया है। इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सहारनपुर के एक शख्स को यूपी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

Topics: बांग्लादेशी नागरिकअवैध दस्तावेजPunishmentCJM Court LucknowBangladeshi CitizenIllegal Documentसीजेएम कोर्ट लखनऊसजा
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