अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी इकबाल और मोहम्मद फारूक को चार साल की सजा
May 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशी इकबाल और मोहम्मद फारूक को चार साल की सजा

दोनों 2007 से बंगाल में अवैध रूप से रह रहे थे। 2013 में यूपी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। सीजेएम कोर्ट लखनऊ ने चार साल की कैद की सजा व 65000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

by पश्चिम यूपी डेस्क
Apr 3, 2022, 01:07 pm IST
in भारत, उत्तर प्रदेश
प्रतीकात्मक चित्र

प्रतीकात्मक चित्र

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेश के दो सगे भाइयों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। दोनों 2007 से बंगाल में अवैध रूप से रह रहे थे। 2013 में यूपी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश चटगांव निवासी दो सगे भाई इकबाल और मोहम्मद फारूक को सीजेएम कोर्ट लखनऊ ने चार साल की कैद की सजा व 65000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

साल 2007 से बांग्लादेशी निवासी दोनों दो भाई अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में रह रहे थे। 2013 में बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय ने दो साल की सजा सुनाई। दो साल बाद बांग्लादेश के लिए भेज दिया गया। लेकिन दोनों फिर अवैध रूप से सीमा पार करके भारत आ गए। 2015 में यूपी में सहारनपुर के पते से अपने फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और यहीं रह कर कारोबार करने लगे।

यूपी एटीएस ने इन्हें दो साल पहले सहारनपुर से पकड़ा था और जेल भेज दिया। दोबारा पकड़े जाने पर लखनऊ कोर्ट ने दोनों भाइयों को चार साल की सजा और 65000 अर्थदंड लगाया है। इस मामले में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले सहारनपुर के एक शख्स को यूपी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

Topics: सजाबांग्लादेशी नागरिकअवैध दस्तावेजPunishmentCJM Court LucknowBangladeshi CitizenIllegal Documentसीजेएम कोर्ट लखनऊ
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

लीड्स अस्पताल हमले का खलनायक फारुक : कोर्ट ने सुनाई 37 साल की सजा, मरीज की बहादुरी ने रोका था आतंकी मंसूबा

अलीगढ़ में गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी घुसपैठिये।

17 साल तक छिपे रहे बांग्लादेशी घुसपैठिये, अलीगढ़ में परिवार सहित शिकंजे में!

Delhi police Arrested 7 bangladeshi Nationals

‘टूरिस्ट वीजा पर भारत आए अब आधारकार्ड बनवाने की कोशिश’, दिल्ली के होटल से पकड़े गए 7 बांग्लादेशी

सैफ अली खान के हमलावर की पहचान मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद (बाएं) के रूप में की है।

बांग्लादेशी मूल का शक, मुंबई पुलिस की तेज कार्रवाई, सैफ अली खान के हमलावर का खुलासा

Surat SOG arrested Bangladeshi national

फर्जी दस्तावेजों के सहारे डेढ़ साल से सूरत में रह रहा बांग्लादेशी नागरिक यूसुफ, SOG ने किया गिरफ्तार

बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार,

दिल्ली में पकड़ा गया अवैध रूप से भारत में घुसा बांग्लादेशी, 3 साल से अवैध तरीके से रह रहा था

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

“भय बिनु होइ न प्रीति “: पाकिस्तान की अब आएगी शामत, भारतीय सेना देगी बलपूर्वक जवाब

खेत हरे, खलिहान भरे

पाकिस्तान ने उरी में नागरिक कारों को बनाया निशाना

कायर पाकिस्तान ने नागरिकों को फिर बनाया निशाना, भारतीय सेना ने 50 ड्रोन मार गिराए

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान बोल रहा केवल झूठ, खालिस्तानी समर्थन, युद्ध भड़काने वाला गाना रिलीज

देशभर के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट : सभी यात्रियों की होगी अतिरिक्त जांच, विज़िटर बैन और ट्रैवल एडवाइजरी जारी

‘आतंकी समूहों पर ठोस कार्रवाई करे इस्लामाबाद’ : अमेरिका

भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर की गति बनाए रखना आवश्यक

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

भारत को लगातार उकसा रहा पाकिस्तान, आसिफ ख्वाजा ने फिर दी युद्ध की धमकी, भारत शांतिपूर्वक दे रहा जवाब

‘फर्जी है राजौरी में फिदायीन हमले की खबर’ : भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तानी प्रोपगेंडा, जानिए क्या है पूरा सच..?

S jaishankar

उकसावे पर दिया जाएगा ‘कड़ा जबाव’ : विश्व नेताओं से विदेश मंत्री की बातचीत जारी, कहा- आतंकवाद पर समझौता नहीं

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies