मध्यप्रदेश में इंदौर की विशेष न्यायालय ने सोमवार को शहर भंवरकुआं थाना क्षेत्र के मामले में पांच वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित दिनेश को दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने पीड़ित बालिका को प्रतिकर राशि दिलाने के आदेश भी दिए।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मामला लगभग पौने दो साल पुराना है। भंवरकुआं थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि घटना वाले दिन उसकी पांच साल की बच्ची घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक गायब हो गई। देर तक जब वह नहीं दिखी तो उसने आसपास के घरों में उसे तलाशा। महिला पड़ोस में रहने वाले दिनेश के कमरे पर बच्ची को तलाशते हुए पहुंची तो कमरा भीतर से बंद था। महिला ने दरवाजे के छेद से देखा तो आरोपित बच्ची के साथ गलत काम कर रहा था। महिला ने दरवाजा खटखटाया और बच्ची को आवाज दी। बच्ची ने दरवाजा खोला तो आरोपित वहां से भाग निकला। बाद में महिला बच्ची को लेकर घर आई और पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपित दिनेश के खिलाफ धारा 376 भादंवि और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया। सम्पूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सुमन श्रीवास्तव की अदालत ने निर्णय पारित करते हुए आरोपित दिनेश को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने पैरवी की।
(सौजन्य सिंडिकेट फीड)
टिप्पणियाँ