इंदौर: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 11 साल पुराने मामले में हुई सजा
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इंदौर: पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को 11 साल पुराने मामले में हुई सजा

by WEB DESK
Mar 26, 2022, 10:55 am IST
in भारत, मध्य प्रदेश
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह

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दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 आरोपियों को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह 17 जुलाई 2011 का उज्जैन का है।

 

जिला अदालत की कोर्ट नंबर 30 के न्यायाधीश मुकेश नाथ ने 11 साल पुराने मारपीट के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 आरोपियों को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। धारा 325 के तहत सजा होने के चलते सभी आरोपियों की जमानत प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार 11 साल पुराने मारपीट के जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह 17 जुलाई 2011 का उज्जैन का है। उस समय दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू को भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया था और मामला मारपीट तक आ पहुंचा था। मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, तत्कालीन एमएलए महेश परमार सहित अन्य पर केस दर्ज किया गया था।

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