संभल जिले के नखासा थाना क्षेत्र के रहने वाले असरार को दो साल की सजा और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अपर जिला जज शैलेन्द्र सचान की अदालत में 27 साल पहले हुए मुकदमे में ये सजा हुई है।
जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर 1995 को असरार के खिलाफ गैंग बनाकर लोगों को डराने धमकाने और उगाही करने का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद उसपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया। इस मामले की सुनवाई 27 साल तक चली और अब इस पर असरार को दो साल की सजा सुनाई गयी है।
जब ये मामला दर्ज हुआ था तब असरार की उम्र 38 साल की थी और अब उसकी आयु 65 साल की हो गयी है। असरार के वकील अब अदालत में उसके व्यवहार के आधार पर उसकी सजा कम करवाने और रिहाई करने की अर्जी अदालत में देने की तैयारी में है।
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