शामली के गढ़ीपुख्ता थाने में गौकशी के छह आरोपियों ने पुलिस के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। उधर रामपुर जिला अदालत ने गौ हत्या कर उसके अवशेष मंदिर में फेंकने वाले पांच आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
रामपुर की जिला जज नीलू मोघा की अदालत में जमानत के लिए पेश हुए, नाजिम, अनस, छुनत, यासीन, शारिक को फिर से जेल भेज दिया गया। उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया। इन सभी पर 16-17 फरवरी की रात में भोट थाना क्षेत्र में कोयली गांव में गाय की हत्या कर उसके अवशेष मंदिर में फेंकने के गंभीर आरोप थे।
इधर शामली जिले की गढ़ीपुख्ता थाने में गौकशी के आरोपी मुबारक़, मारूफ, साबिर, जाकीर, ताहिर, जब्बार, अफजल, सुलेमान और जर्रार ने हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी पुराने हिस्ट्रीशीटर हैं और गौकशी, गौतस्करी के मामले में फरार चल रहे थे। कोतवाल एमपी सिंह के मुताबिक अभी कुछ और लोग भी वांछित चल रहे हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है।
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