तेलंगाना की एक अदालत ने वेब न्यूज पोर्टल ‘द वायर’ को ‘कोवैक्सीन’ निर्माता कंपनी ‘भारत बायोटेक’ के खिलाफ अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित 14 आर्टिकल्स को हटाने का निर्देश दिया है। द वायर पर आरोप है कि उसने कोवैक्सीन और भारत बायोटेक के खिलाफ झूठे तथ्य प्रकाशित किए हैं। इस संबंध में द वायर के पब्लिशर, संपादक सिद्धार्थ वरदराज, सिद्धार्थ रोशनलाल भाटिया, एमके वेणु और नौ अन्य के खिलाफ एक मुकद्दमा दायर किया गया था।
जानकारी के अनुसार, रंगा रेड्डी जिला अदालत में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने यह आदेश ‘द वायर’ के खिलाफ ‘भारत बायोटेक’ द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये की मानहानि के मुकदमे में दिया है। अदालत ने ‘द वायर’ को ‘भारत बायोटेक’ और उसके प्रॉडक्ट ‘कोवैक्सीन’ के खिलाफ किसी भी मानहानिकारक लेख को प्रकाशित करने पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि भारत बायोटेक एकमात्र ऐसी कंपनी है, जिसे 15 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने के लिए अधिकृत किया गया है और वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाले मानहानिकारक लेखों से लोगों में वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट होगी। अदालत ने ‘द वायर’ को 48 घंटे के भीतर वेबसाइट से मानहानिकारक आर्टिकल्स को हटाने को कहा है।
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