हिजाब मामले में सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाई कोर्ट ने दो डिग्री कॉलेज स्टूडेंट को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। उडुपी के भंडारकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स ऐंड साइंस की दो छात्राओं ने क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने भंडारकर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, उडुपी के दो छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत से इनकार कर दिया।
पीठ ने कहा कि 10 फरवरी को पूर्ण पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश वर्तमान में इस मुद्दे को नियंत्रित करता है और इसलिए एकल पीठ द्वारा कोई अन्य राहत नहीं दी जा सकती है, खासकर जब पूर्ण पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है।
ज्ञात हो कि कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने और कुछ स्थानों पर हिंसा होने के बाद सरकार ने 16 फरवरी तक कॉलेज बंद कर करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने हिजाब विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं के लंबित होने तक के लिए अंतरिम आदेश जारी किया था। कोर्ट ने कॉलेज में छात्रों के भगवा गमछा, हिजाब या किसी तरह का धार्मिक निशान कक्षा में ले जाने पर रोक लगा दी थी।
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