अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 21 सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे. इस आतंकी घटना में 56 लोगों की मृत्यु हो गई थी एवं 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे. इस बम विस्फोट की घटना ने समूचे भारत को हिला दिया था. इस घटना के सम्बन्ध में अहमदाबाद पुलिस ने 20 एफआईआर दर्ज की थी. इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे. पुलिस ने विवेचना के क्रम में घटना का अनावरण किया. इस घटना के सम्बन्ध में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. सुनवाई पूर्ण होने के बाद विशेष अदालत ने 49 दोषियों को सजा सुनाई. 38 अभियुक्तों को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. विशेष अदालत ने 77 में से 28 आरोपियों को बरी कर दिया.
बता दें कि वर्ष 1991 में अबू सलेम की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई थी. अपराध की दुनिया में पैर जमाने के बाद अबू सलेम ने आजमगढ़ के कई मुस्लिम नव युवकों को मुंबई बुलाया और उन्हें भी अपराध की दुनिया में उतार दिया. सलेम के साथ आजमगढ़ के कई लोगों के तार जुड़े हुए थे. अबू सलेम के पिता अधिवक्ता थे मगर कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी. अबू सलेम 14 वर्ष की उम्र में गैराज में काम करने लगा था. उसके बाद मुंबई बम काण्ड में उसकी संलिप्तता पाई गई थी. वर्ष 2002 में पहली बार गिरफ्तार हुआ था. उसके बाद प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत लाया गया था.
अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट : उत्तर प्रदेश के इन दोषियों को मिली फांसी की सजा
1. मुफ्ती अबू बशर शेख, ग्राम- बीनापुरा, जिला-आजमगढ़
2. सैफुर रहमान, जिला- आजमगढ़
3. मोहम्मद आरिफ नसीम अहमद मिर्जा, ग्राम-संजरपुर, थाना-सरायमीर आजमगढ़
4. मोहम्मद राहुल शादाब अहमद, ग्राम-संजरपुर, जिला आजमगढ़
5. जीशान अहमद शेख, मकान नंबर 311, बाज बहादुर मोहल्ला, आजमगढ़
6. जियाउर रहमान तेली, थाना परीक्षितगढ़, जिला मेरठ
7. मोहम्मद शकील लोहार, ग्राम-लोहारका, औरंगाबाद, जिला-बुलंदशहर
8. मोहम्मद तनवीर, पठानपुरा, बिजनौर
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