कर्नाटक के उड़पी के दो कालेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर बैन लगने के बाद से विरोध जारी है। मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब पहनकर क्लास में एंट्री न मिलने पर विरोध के बीच अब कुछ छात्राओं ने शनिवार को गले में भगवा स्कार्फ पहनकर अपने कॉलेज तक मार्च किया। उडुपी जिले के कुंडापुर के वीडियो में छात्र और छात्राओं ने कॉलेज की ड्रेस के साथ गले में भगवा स्कार्फ पहन कर विरोध किया। इतना ही नहीं कॉलेज जाते समय "जय श्री राम" के नारे लगाते हुए दिखाई दिए।
वहीं कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने हिजाब को धार्मिक प्रतीक बताते हुए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा पालन किए जाने वाले पोशाक से संबंधित नियमों का समर्थन किया है, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस मुस्लिम लड़कियों के समर्थन में सामने आई है।
भगवा पटके गले में डालकर कर्नाटक के कुंडापूरा में स्कूल पहुंची हिन्दू छात्राएं।
मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनकर स्कूल आने के खिलाफ हिन्दू छात्राएं भी गले में भगवा पटके डालकर पहुंची स्कूल। pic.twitter.com/jMKMLRI1dF
— Panchjanya (@epanchjanya) February 5, 2022
दरअसल राज्य में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, जहां मुस्लिम छात्राओं को हिजाब में कॉलेजों या कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि हिजाब के जवाब में हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर शैक्षणिक संस्थान आ रहे हैं। यह मुद्दा जनवरी में उडुपी के एक सरकारी महाविद्यालय में शुरू हुआ था, जहां छह छात्राएं निर्धारित ड्रेस कोड का उल्लंघन कर हिजाब पहनकर कक्षाओं में आई थीं।
जहां एक तरफ तरफ मुस्लिम लड़कियों द्वारा हिजाब पहनकर कक्षाओं में उपस्थित होने देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वहीं दूसरी तरफ छात्राओं के एक समूह ने फिर से भगवा स्कार्फ पहनकर अपने कॉलेज तक मार्च किया। कॉलेज जाते समय इन छात्रों ने "जय श्री राम" का भी उदघोष किया हैं।
जानिए क्या है सरकार का फैसला
कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग ने कहा है कि सभी सरकारी स्कूलों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म कोड का पालन होना चाहिए जबकि निजी संस्थानों के छात्रों को स्कूल मैनेजमेंट द्वारा तय किए ड्रेस का पालन करना चाहिए। इसी के साथ स्कूलों और कॉलेजों में देश की एकता, अखंडता, समानता और सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने वाले कपड़ों को प्रतिबंधित किया जाएगा। सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम -1983 के 133 (2) को लागू किया है, जिसमें तहत स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म अनिवार्य रूप से पहनी जानी चाहिए।
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