मुंबई उच्च न्यायालय ने एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में वरवर राव के आत्मसमर्पण करने की समयसीमा शुक्रवार को 28 फरवरी तक बढ़ा दी। बता दें कि वरवर राव को फरवरी 2021 में उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अस्थायी जमानत दे दी थी। जिसके बाद उन्हें गत 05 सितंबर को आत्मसमर्पण करना था।
न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन.आर. बोरकर की पीठ के समक्ष राव की ओर से पेश वकीलों ने उनकी जमानत अर्जियों का उल्लेख किया। जिसके बाद पीठ ने विभिन्न कारणों के आधार पर नवी मुंबई स्थित तलोजा जेल के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने की समय-सीमा बढ़ाई है। बरहाल वरवर राव की जमानत अर्जियों पर आने वाले सप्ताहों में सुनवाई होने की संभावना है।
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