जिला प्रशासन ने आयकर विभाग की मदद से 65 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है।
पश्चिम यूपी डेस्क
बरेली जिले के दो स्मैक तस्करों पर पुलिस प्रशासन ने "सफेमा" कानून के तहत कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने आयकर विभाग की मदद से 65 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है। बरेली में मीरगंज, फतेहगंज के स्मैक के अड्डों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने चिट्टा या सफेदा का धंधा करने वाले दो बड़े गैंगस्टरों के खिलाफ "स्मगलर एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट यानी 'सफेमा' धाराएं लगाई हैं।
पुलिस के मुताबिक शाहिद खान प्रधान, फ़ैयाज़ मिराज के खिलाफ "सफेमा" लगाया गया है। इनके पास से बीस किलो स्मैक बरामद हुई थी। तस्कर शाहिद की 51.65 करोड़ की सम्पत्तियों का आकलन कर पुलिस प्रशासन ने आयकर विभाग के सहयोग से जब्त कर लिया है। दूसरे गैंगस्टर तैमूर भोला की 13.50 करोड़ की संपत्ति पुलिस प्रशासन ने जब्त की है और उसे भी 'सफेमा' एक्ट के तहत निरुद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजीव अग्रवाल ने बताया कि "सफेमा" और संपत्ति जब्त करने के बारे में आरोपियों को नोटिस, जेल में और इनके रिश्तेदारों के जरिए तामील करवा दिए गए हैं। आगामी 25 अक्टूबर को न्यायालय में पुलिस अपना पक्ष भी रखेगी।
गौरतलब है कि बरेली का नाम एशिया के सबसे बड़े स्मैक के अड्डे के नाम से जाना जाने लगा था। जिस पर यूपी की योगी सरकार ने कानून का डंडा पहली बार सख्ती से चलाया है। यहां से स्मैक यूपी के शहरों के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, नेपाल तक भेजी जा रही थी।
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