यूपी में बाढ़ व अन्य दैवीय आपदा में पशु हानि पर प्रति पशु 30 हजार रुपये तक क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है. यही नहीं आपदा में यदि किसी शिल्पकार-दस्तकार के औजार का नुकसान हुआ तो उसे चार हजार एक सौ रूपये की आर्थिक सहायता की जाएगी.
बरसात के मौसम में कुछ गांव बाढ़ प्रभावित हैं. इस दौरान यदि किसी पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाती है तो बड़े दुधारू पशु (भैंस, गाय आदि) की मृत्यु होने पर यूपी सरकार पशुपालक को 30 हजार रुपये प्रति पशु की दर से आर्थिक सहायता देगी. छोटे दुधारू पशु (बकरी, भेड़ आदि ) की मृत्यु पर 3 हजार रुपये प्रति पशु, गैर दुधारू बड़े पशु ( घोड़ा, बैल आदि ) के लिए 25 हजार प्रति पशु सहायता की जायेगी. इसी प्रकार दुधारू छोटे पशु (गाय-भैंस के बच्चे) के लिए 16 हजार रुपये प्रति पशु के हिसाब से मदद मिलेगी.
यह प्रावधान न सिर्फ बाढ़ बल्कि बादल फटने, आग, सूखा, चक्रवात, बेमौसम भारी बारिश, आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली गिरने जैसी आपदाओं के लिए भी हैं. आपदा में यदि किसी शिल्पकार-दस्तकार का औजार क्षतिग्रस्त हुआ तो उसे भी सरकार पुनः औजार खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देगी. औजार का नुकसान होने पर प्रति शिल्पकार 4 हजार एक सौ रूपये की धनराशि दी जाएगी. इसके साथ ही यदि किसी दस्तकार का कच्चा माल या उत्पाद खराब हुआ तो इसके लिए भी 4 हजार एक सौ रूपये प्रति दस्तकार की दर से धनराशि मुहैया कराई जाएगी.
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