मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मवेशियों के संरक्षण के लिए सोमवार को विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया। इस विधेयक के तहत हिंदुओं, जैन, सिख बहुल्य इलाकों और गोमांस नहीं खाने वाले अन्य समुदायों वाले क्षेत्रों में गोमांस की खरीद और बिक्री पर प्रतिबंध का प्रावधान है
असम में भारतीय जनता पार्टी के शासन वाली सरकार ने विधानसभा में पशुओं को लाने ले जाने पर पाबंदी लगाने वाले असम पशु संरक्षण विधेयक को प्रस्तुत कर दिया।
असम पहला ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जहां पर गो—हत्या पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव सामने आया है बता देगी आसाम असम 14 फ़ीसदी मुस्लिम आबादी वाला राज्य है। पूर्वोत्तर भारत में बीफ व्यापक रूप से खाया जाता है। इस कानून का उद्देश्य पड़ोसी बांग्लादेश में गायों की तस्करी को नियंत्रित करना है। विधेयक राज्य के बाहर मवेशियों के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की परिकल्पना करता है। यह विधेयक बांग्लादेश में अवैध पशु तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से पेश किया गया है
बता दें इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी के साथ-साथ बड़ी आबादी में ईसाई भी रहते हैं। इस विधेयक के तहत अनधिकृत रूप से पशु वध करने पशुओं को लाने ले जाने और बीच की बिक्री पर जेल की सजा 6 महीने से बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है और इसके लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
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