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विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाने के लिए केन्द्र सरकार ने 627 लोगों की सूची सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी है। मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि सीलबंद लिफाफे के नाम वाली सूची विशेष जांच दल ही खोलेगा। इस मामले में अलगी सुनवाई तीन दिसम्बर को होगी। ये सूची हालांकि एसआईटी के पास पहले से ही थी।
गत 29 अक्तूबर को सरकार का पक्ष रखते हुए भारत के महान्यायवादी मुकुल रोहतगी ने 627 लोगों की सूची सर्वोच्च न्यायलय को सौंप दी, लेकिन जब उसे 'कोर्ट मास्टर' खोलने लगे तो पीठ द्वारा ऐसा करने से रोक दिया गया। पीठ ने कहा कि लिफाफे को एसआईटी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ही खोलेंगे। जांच 31 माई, 2015 तक पूरी करने को कहा गया है।
627 नाम एक ही बैंक के बताए जा रहे हैं जिसमें से 235 लोग अकेले मुंबई से हैं। यह सूची आठ साल पुरानी है, जो कि फ्रांस से पत्र व्यवहार के माध्यम से भारत को मिली थी और यह ब्योरा वर्ष 2006 तक का ही है। सूची में आधे नाम एनआरआई के बताए जा रहे हैं, जिन पर आयकर कानून लागू नहीं होगा। इससे पूर्व 27 अक्तूबर को सर्वोच्च न्यायालय में केन्द्र सरकार ने आठ नये नामों की जानकारी दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान 28 अक्तूबर को पीठ ने सख्ती बरतते हुए 29 अक्तूबर को सभी नाम बताने का आदेश दिया था। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा कि सरकार काला धन मामले में किसी को नहीं बचाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हीं नामों को सार्वजनिक करेगी जिनके खिलाफ मामला चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य होंगे क्योंकि विदेशों में धन रखना गैर कानूनी नहीं है। सरकार ने कहा है कि काला धन वापस लाने के लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। ल्ल प्रतिनिधि
गंगा प्रदूषित करने पर काटें बिजली-पानी
सर्वोच्च न्यायालय ने गंगा को प्रदूषित करने वाली इकाइयों पर सख्त कार्रवाई करने के साथ-साथ उनकी बिजली-पानी आपूर्ति तक बंद करने के आदेश दिए हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सभी तरह की कार्रवाई करने की छूट दी है। न्यायालय ने औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई करने में विफल रहे केन्द्र व राज्य सरकार के प्रदूषण बोर्ड पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों पर आर्थिक व राजनीतिक प्रभाव की वजह से कार्रवाई नहीं की गई, जो कि संस्थागत विफलता है। कड़े शब्दों में पीठ ने कहा कि यदि सब कुछ बोर्ड पर छोड़ दिया गया तो गंगा को साफ करने में 50 वर्ष लग जाएंगे। पीठ ने गंगा में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए कहा कि अधिकरण को औद्योगिक इकाइयों पर सख्त कार्रवाई के अधिकार देना जरूरी है क्योंकि केन्द्र व राज्य प्रदूषण बोर्ड इन इकाइयों पर कार्रवाई करने और अपनी जिम्मेदारी निभाने में कामयाब नहीं रहे हैं।
पीठ ने कहा कि गंगा को प्रदूषित करने वाली इकाइयों पर की गई कार्रवाई के बारे में अधिकरण हर छह माह में पीठ को रपट के आध्यम से अवगत कराएंगे। न्यायालय ने आगामी 10 दिसम्बर को मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। ल्ल प्रतिनिधि
'आधार' ही पहचान
आधार कार्ड की विश्वसनीयता को लेकर समय-समय पर उपजने वाली आशंकाओं पर गृह मंत्रालय ने विराम लगा दिया है। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आधार कार्ड के कई फायदे हैं और कई स्थानों पर एक व्यक्ति की पहचान के लिए यही कारगर है। राज्यों को स्पष्ट किया गया है कि एक आधार संख्या केवल एक ही व्यक्ति को आवंटित की जाती है जिससे पहचान की सार्वभौमिक पुष्टि में मदद मिलेगी।
भावनाएं आहत कीं
दीपावली की संध्या पर सन (डीएमके परिवार से जुड़ा चैनल)और पुठिया थलाइमुरई टीवी ने मुस्लिम कट्टरपंथी महिला द्वारा हिन्दुओं के विरुद्ध वाद-विवाद प्रतियोगिता करायी और हिन्दू धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर भावनाआंे को ठेस पहंुचाई। हिन्दू संगठनों के विरोध करने पर दोनों टीवी चैनलों ने खेद व्यक्त करते हुए भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का भरोसा जताया है।
जेसीओ शहीद
उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में गत 28 अक्तूबर को हुई मुठभेड़ में जेसीओ साबिर सिंह शहीद हो गए। यह मुठभेड़ वदरवाला के जंगलों में हुई थी। आतंकियों ने पुलिस और सेना के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान गोलीबारी में एक आतंकी भी मारा गया, जबकि दो आतंकी फरार हो गए। आतंकी लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य बताया जा रहा है जिसके पास से हथियार बरामद हुए हैं।
सीबीआई जांच शुरू
सीबीआई ने पूर्व सांसद नवीन जिंदल के भाई सज्जन जिंदल की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील के खिलाफ प्रारंभिक जांच का मामला दर्ज किया है। इस कंपनी पर झारखंड के सुरक्षित वन क्षेत्र में अनुचित तरीके से पर्यावरण मंजूरी पाने का आरोप है। इस मामले में पर्यावरण मंत्रालय के कुछ अज्ञात अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। बताया गया है कि पर्यावरण मंत्रालय कंपनी को अनुमति देने में पहले आपत्ति जता चुका था। ल्ल प्रतिनिधि
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