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कठघरे में अर्जुन सिंहरा.स्व.संघ ने बड़बोले अर्जुन सिंह केविरुद्ध मानहानि का मुकदमा ठोंकागत 2 सितम्बर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 499, 500 और 501 के तहत यह मुकदमा जगाधरी (हरियाणा) की एक अदालत में दायर किया गया है। संघ का अरोप है कि श्री सिंह द्वारा रा.स्व.संघ को महात्मा गांधी का हत्यारा बताने से संघ की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है और इससे संघ स्वयंसेवकों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले में अंग्रेजी दैनिक द हिन्दू के मुख्य सम्पादक एन.राम, प्रकाशन मेमर्स कस्तूरी एण्ड संस और मुद्रक बालचन्द्रन को भी प्रतिवादी बनाया गया है। मुकदमे पर सुनवाई 13 नवम्बर को होनी है। यह मामला रा.स्व.संघ, हरियाणा प्रान्त के संघचालक श्री दर्शनलाल जैन ने जगाधरी के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी श्री अतुल मारिया की अदालत में दायर किया है। उल्लेखनीय है कि अर्जुन सिंह ने गत 8 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय पंथनिरपेक्ष सम्मेलन में कहा था कि “प्रशासन को रा.स्व.संघ के सदस्यों से मुक्त कराना हमारा दायित्व है, क्योंकि रा.स्व.संघ महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार है।” उन्होंने यह भी कहा था कि “जो संगठन महात्मा गांधी की हत्या कर सकता है, उससे देश की भलाई की अपेक्षा कैसे की जा सकती है।” श्री सिंह के इस बयान के बाद संघ ने उन्हें मानहानि के दावे की चेतावनी देते हुए माफी मांगने को कहा था। किन्तु अर्जुन सिंह ने कहा था कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है, संघ उनके विरुद्ध जो कार्रवाई करना चाहे, कर ले। इसके बाद संघ ने यह मुकदमा अधिवक्ता श्री एच.एस. हुड्डा, श्री मुकेश गर्ग एवं श्री प्रदीप गर्ग के माध्यम से दर्ज किया है। प्रतिनिधि12
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