भारत केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी को न्यायिक सेवा के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
भारत सिर्फ 40 फीसदी बोलने और भाषा समझने की असमर्थता भर से कोई एमबीबीएस में दाखिले के अयोग्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट