कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का सीबीआई-ईडी अदालत में आत्मसमपर्ण, नगरपालिका के खाते से 40 लाख रुपये निकालने का मामला
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का सीबीआई-ईडी अदालत में आत्मसमपर्ण, नगरपालिका के खाते से 40 लाख रुपये निकालने का मामला

सूत्रों के अनुसार इमरान मसूद वर्ष 2007 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे। इमरान मसूद पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहते हुए नगर पालिका परिषद के खाते से सहयोगी जुल्फिकार के साथ मिलकर करीब 40 लाख रुपए निकाल लिए थे।

by WEB DESK
Jul 22, 2025, 08:32 am IST
in उत्तर प्रदेश
इमरान मसूद, कांग्रेस सांसद

इमरान मसूद, कांग्रेस सांसद

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गाजियाबाद, (हि.स.)। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को 40 लाख रुपये के फ्रॉड के मामले में सीबीआई/ईडी की विशेष अदालत में आत्मसमपर्ण कर दिया। जहां 25 जुलाई तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गयी। इससे पहले अदालत ने इमरान मसूद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

इमरान मसूद नगर पालिका परिषद में 40 लाख के फ्रॉड के मामले में आरोपी हैं। सीबीआई जांच में दोषी पाए गए थे। वर्ष 2007 में सहारनपुर नगर पालिका में फ्रॉड हुआ था। इस मामले में उनके सहयोगी जुल्फिकार पहले ही अदालत में आत्मसमपर्ण कर चुके हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 जुलाई को अदालत ने चौथी बार उनके गैर जमानती वारंट जारी किए थे।

नगर पालिका परिषद सहारनपुर के खाते से गैर कानूनी तरीके से लाखों रुपए निकालने के आरोपी सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को सीबीआई/ ईडी कोर्ट मैं सरेंडर कर दिया। उसके वकील ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत दिए जाने की गुहार लगाई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 25 जुलाई तक के लिए इमरान मसूद को अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है।

वर्ष 2007 में नगर पालिका परिषद सहारनपुर के चैयरमैन पद पर रहने के दौरान इमरान मसूद ने नगर पालिका के खाते से करीब 40 लाख रुपए निकाल लिए थे। इस मामले में नगर पालिका की ओर से इमरान मसूद और सहयोगी जल्फिकार अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में ईडी ने भी इमरान मसूद और जुल्फिकार अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर इमरान मसूद और उसके सहयोगी जुल्फिकार अली के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानत थी वारंट जारी किए गए थे। जुल्फिकार अली ने विगत तारीख पर कोर्ट में उपस्थित होकर सरेंडर कर दिया था। सोमवार को इमरान मसूद ने भी कोर्ट में उपस्थितों का सरेंडर कर दिया ‌। साथ ही अंतरिम जमानत दिए जाने के लिए अर्जी दखिल की। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं।

ये है मामला

सूत्रों के अनुसार इमरान मसूद वर्ष 2007 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे। इमरान मसूद पर आरोप है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रहते हुए नगर पालिका परिषद के खाते से सहयोगी जुल्फिकार के साथ मिलकर करीब 40 लाख रुपए निकाल लिए थे। इस मामले में नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी यशवंत सिंह ने इमरान मसूद और जुल्फिकार के खिलाफ 6 नवंबर 2007 मे मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कुछ दिन बाद ईडी ने इमरान मसूद और जुल्फिकार अली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया था। इमरान मसूद वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं।

 

Topics: 40 लाख का फ्रॉडइमरान मसूद सरेंडरकांग्रेस सांसदइमरान मसूदसहारनपुर नगर पालिका
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