Land for Job scam: लालू प्रसाद यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही रोकने से किया इंकार
July 18, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • ऑपरेशन सिंदूर
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • जनजातीय नायक
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

Land for Job scam: लालू प्रसाद यादव को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही रोकने से किया इंकार

लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका! लैंड फॉर जॉब घोटाले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक से इनकार, लेकिन पेशी से छूट। दिल्ली हाई कोर्ट में 12 अगस्त को सुनवाई।

by Kuldeep Singh
Jul 18, 2025, 12:33 pm IST
in भारत
Lalu Prasad Yadav Land for job scam SC

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार: लॉ बीट)

FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

Land for Job scam: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लालू ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज हो गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी और दिल्ली हाई कोर्ट को उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 2004 से 2009 का है, जब लालू यादव केंद्रीय रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी की नौकरियों में गड़बड़ी हुई। जबलपुर (मध्य प्रदेश) में नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों या उनके परिवारों से जमीन लालू के परिवार या करीबियों के नाम पर ली गई। सीबीआई ने 2022 में लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इसके बाद 2022, 2023 और 2024 में तीन चार्जशीट दाखिल की गईं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

18 जुलाई 2025 को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने लालू की याचिका पर सुनवाई की। लालू ने कहा कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत जरूरी स्वीकृति नहीं ली, इसलिए जांच गैरकानूनी है। उन्होंने इसे “राजनीतिक साजिश” और “बदले की कार्रवाई” बताया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 29 मई 2025 के फैसले में दखल देने से मना कर दिया, जिसमें कहा गया था कि कार्यवाही रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है। कोर्ट ने कहा, “हम इस छोटे से मामले को क्यों रोकें? दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बात रखें।” साथ ही, हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई का आदेश दिया।

इसे भी पढ़ें: मद्रास हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: “जाति इंसानों की बनाई, भगवान सबके लिए एक”

लालू यादव का पक्ष

लालू का कहना है कि सीबीआई ने 14 साल बाद पुराने मामले को फिर से खोला, जबकि पहले इसे बंद कर दिया गया था। उनके वकील कपिल सिबल ने तर्क दिया कि बिना स्वीकृति के जांच शुरू करना लालू के निष्पक्ष जांच के अधिकार का हनन है। लालू इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश मानते हैं।

सीबीआई और ईडी की भूमिका

सीबीआई के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी इस मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने लालू, उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू और उनके बेटों को जमानत दी थी। सीबीआई का दावा है कि उसने गृह मंत्रालय से जरूरी स्वीकृति ले ली है।

12 अगस्त को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने लालू को ट्रायल कोर्ट में पेशी से छूट दी, लेकिन केस की कार्यवाही जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। यह मामला बिहार की सियासत में हलचल मचा रहा है, क्योंकि लालू एक बड़े नेता हैं। यह केस न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक रूप से भी चर्चा में है।

Topics: दिल्ली हाई कोर्टland for job scamSupreme Courtलैंड फॉर जॉब घोटालासुप्रीम कोर्टभ्रष्टाचार निवारण अधिनियमसीबीआईRailway Job ScamcbiTrial Courtरेलवे नौकरी घोटालाPrevention of Corruption ActईडीEDBihar politicsलालू प्रसाद यादवLalu Prasad Yadav
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

नेपाल का सुप्रीम कोर्ट

नेपाल: विवाहित बेटी को भी पैतृक संपत्ति में बराबर का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जानिये कब से होगा लागू

Supreme Court

अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी पोस्ट नहीं कर सकते, SC ने कार्टूनिस्टोंं और स्टैंडअप कॉमेडियनों पर की सख्त टिप्पणी

ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए जाते रॉबर्ट वाड्रा (फाइल फोटो)

मनी लॉन्ड्रिंग: ED ने रॉबर्ट वाड्रा से की लंबी पूछताछ, हथियार बिचौलिये संजय भंडारी मामले में भेजा था समन

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने RSS और PM मोदी पर अपमानजनक कार्टून मामले में दिखाई सख्ती, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की जमानत खारिज

Uttarakhand Illegal Majars

हरिद्वार में 10 बीघा सरकारी जमीन पर बना दी अवैध मजार, हिंदू संगठनों में रोष, जांच के आदेश

Supreme court OBC reservation

केरल की निमिषा प्रिया को यमन में फांसी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, केंद्र से जवाब तलब

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका

डोनाल्ड ट्रंप को नसों की बीमारी, अमेरिकी राष्ट्रपति के पैरों में आने लगी सूजन

प्रयागराज में कांवड़ यात्रा पर हमला : DJ बजाने को लेकर नमाजी आक्रोशित, लाठी-डंडे और तलवार से किया हमला

बांग्लादेश में कट्टरता चरम पर है

बांग्लादेश: गोपालगंज में हिंसा में मारे गए लोगों का बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार

पिथौरागढ़ सावन मेले में बाहरी घुसपैठ : बिना सत्यापन के व्यापारियों की एंट्री पर स्थानियों ने जताई चिंता

बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 : उत्तराखंड में रह रहे बिहारी मतदाता 25 जुलाई तक भरें फॉर्म, निर्वाचन आयोग ने की अपील

योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

कांवड़ यात्रियों को बदनाम किया जा रहा, कांवड़ियों को उपद्रवी बोला जाता है : योगी आदित्यनाथ

स्वालेहीन बनी शालिनी और फातिमा बनी नीलम : मुरादाबाद में मुस्लिम युवतियों ने की घर वापसी, हिन्दू युवकों से किया विवाह

शिवाजी द्वारा निर्मित 12 किले यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल, मराठा सामर्थ्य को सम्मान

दिल्ली: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की शिकायत कर ऐसे कमाएं 50,000 तक महीना

INDI गठबंधन का टूटता कुनबा, दरकती जमीन : आम आदमी पार्टी हुई अलग, जानिए अगला नंबर किसका..!

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • जीवनशैली
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies