छत्तीसगढ़: नक्सल आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू, पीड़ितों को मिलेगी बड़ी राहत
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छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को बड़ा मौका : सरकार ने लागू की आत्मसमर्पण नीति 2025 लागू, पीड़ितों को मिलेगी बड़ी राहत!

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति 2025 लागू की। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समितियां, विशेष पोर्टल से निगरानी। पूरी खबर पढ़ें!

by WEB DESK
Apr 10, 2025, 04:10 pm IST
in भारत, छत्तीसगढ़
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रायपुर (हि.स.) । छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश में नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाते हुए नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत पुनर्वास नीति-2025 को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। गृह विभाग द्वारा 28 मार्च 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विशेष समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं।

गृह विभाग ने गुरुवार काे कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस नीति के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राहत एवं पुनर्वास की कार्रवाई समय सीमा में प्रभावी रूप से पूरा करें।

उल्लेखनीय है कि यह नीति, नक्सल हिंसा में पीड़ित हुए व्यक्तियों एवं परिवारों जैसे कि मृत्यु, गंभीर घायल या स्थायी अपंगता के शिकार लोगों के साथ-साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास और राहत के उद्देश्य से तैयार की गई है।

अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक जिले में गठित होने वाली समिति में कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त वनमंडलाधिकारी, जिला पंचायत के सीईओ, कलेक्टर द्वारा नामांकित दो अन्य अधिकारी तथा सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों को भी समिति में शामिल किया जाएगा।

नोडल अधिकारी होंगे नियुक्त

प्रत्येक जिले एवं सब-डिविजनल स्तर पर एक-एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिनका मोबाइल नंबर व ई-मेल पता राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा। यह अधिकारी समस्त पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे। गृह विभाग ने निर्देशित किया है कि राज्य गठन के उपरांत से अब तक के सभी पीड़ित प्रकरणों को चिन्हित किया जाए और आत्मसमर्पित नक्सलियों का चयन कर राहत एवं पुनर्वास की कार्रवाई प्राथमिकता पर की जाए।

इस नीति के अंतर्गत एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक पीड़ित एवं आत्मसमर्पित व्यक्ति की जानकारी दर्ज की जाएगी और उन्हें एक यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। संबंधित अधिकारी इस पोर्टल के डैशबोर्ड का नियमित रूप से अवलोकन कर राहत एवं पुनर्वास के कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। गृह विभाग ने गुरुवार काे कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि वे इस नीति के अंतर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए राहत एवं पुनर्वास की कार्रवाई समय सीमा में प्रभावी रूप से पूरा करेंगे।

Topics: जिला कलेक्टर समितिनक्सली आत्मसमर्पण योजनानोडल अधिकारीपीड़ित राहत पुनर्वास छत्तीसगढ़विशेष पोर्टलChhattisgarh Anti Naxal MeasuresNaxal Rehabilitation Portalगृह विभाग छत्तीसगढ़जिला समिति नक्सल नीतिआत्मसमर्पण पुनर्वास 2025गृह विभागChhattisgarh Naxal policyनक्सल पुनर्वास नीति 2025surrender rehabilitation 2025छत्तीसगढ़ नक्सल नीतिHome DepartmentNaxal Surrender Policy Chhattisgarh
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