जयपुर बम ब्लास्ट के 4 दोषियों को सजा, हंसते हुए कोर्ट से निकले आतंकी
May 8, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

जयपुर बम ब्लास्ट पर फैसला : 16 साल बाद 4 दोषियों को उम्रकैद, हंसते हुए कोर्ट से निकले आतंकी, जानिए पूरा मामला

जयपुर में 2008 बम धमाकों के 4 दोषियों शाहबाज, सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर को कोर्ट ने सुनाई सजा। विशेष अदालत के फैसले पर हंसते हुए बाहर आए आतंकी। जानिए जयपुर बम ब्लास्ट की पूरी कहानी

by WEB DESK
Apr 8, 2025, 05:54 pm IST
in भारत, राजस्थान
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

जयपुर (हि.स.) । विशेष अदालत ने 16 साल पहले जयपुर में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मुजिरमों की सजा पर मंगलवार को फैसला दे दिया। अदालत ने शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और सरवर आजमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही अदालत ने मुजरिमों पर जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी जस्टिस रमेश कुमार जोशी ने चारों अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए कहा कि मुजरिमों ने शहर को दहलाने के लिए बम प्लांट किया। ऐसे में उनके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता है।

जस्टिस जोशी ने कहा कि सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या सही है और क्या गलत। यह हमारा मन जानता है। अगर सजा हुई है तो गुनाह भी हुआ होगा। अदालत ने गत चार अप्रैल को दोनों पक्षों की बहस सुनकर अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में दोषी मान लिया था। हैरत की बात तो यह है कि सजा सुनाए जाने के बाद चारों आरोपी कोर्ट रूम से हंसते, मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनके चेहरे पर ना तो किसी तरह की कोई शिकन रही और ना ही अपराध को लेकर कोई अफसोस।

इन धाराओं में माना दोषी

अदालत ने चारों आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए, 307 और 153ए के साथ ही विस्फोटक अधिनियम की धारा 4, 5 और 6 सहित यूएपीए एक्ट की धारा 13 और 18 में दोषी माना है। इन धाराओं में अधिनियम आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

यह रखी दलीलें

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सागर तिवाडी ने बताया कि 13 मई, 2008 को जयपुर में चांदपोल हनुमान मंदिर के पास बम जिंदा मिले थे। मामले में विशेष अदालत में चार मामले में 112 गवाहों के बयान दर्ज कराते हुए करीब 1200 दस्तावेजों को पेश किया गया। वहीं अन्य गवाहों के साथ पूर्व एडीजी एके जैन, मीडियाकर्मी प्रशांत टंडन और साइकिल कसने वाले दिनेश महावर की गवाही कराई गई थी। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिनहाजुल हक ने कहा कि घटना के तथ्य मूल घटना के समान है और उस मामले में हाईकोर्ट उन्हें बरी कर चुका है। इसलिए उन्हें इस मामले में भी बरी किया जाए।

मूल केस में बरी हो चुके हैं आरोपित

बम कांड के बाद पुलिस ने चारों आरोपितों के साथ ही एक अन्य को गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने 18 दिसंबर, 2019 को शाहबाज हुसैन को बरी करते हुए शेष चारों आरोपितों को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं हाईकोर्ट ने मार्च, 2023 में चारों आरोपितों की फांसी को सजा को रद्द करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया था और एक आरोपित को नाबालिग माना था। विशेष न्यायालय के फैसले के करीब आठ माह बाद अभियोजन पक्ष ने चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम को लेकर मुजिरमों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। आरोप पत्र में मूल मामले के तथ्यों को दोहराते हुए समान धाराएं रखी गई थी।

इन्हें बनाया गया था आरोपी

  • शाहबाज हुसैन उर्फ शानू निवासी मौलवीगंज, उत्तरप्रदेश। जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट के बाद सबसे पहले 8 सितंबर 2008 को शाहबाज हुसैन को गिरफ्तार किया गया।
  • मोहम्मद सैफ, निवासी सरायमीर, आजमगढ उत्तरप्रदेश। इसे 23 दिसंबर 2008 को गिरफ्तार किया गया।
  • मोहम्मद सरवर आजमी, निवासी चांदपट्टी, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश है। इसे 29 जनवरी 2009 को गिरफ्तार किया गया।
  • सैफुर्रहमान, निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश है। इसको 23 अप्रैल 2009 को गिरफ्तार किया गया।
  • नाबालिग, निवासी निजामाबाद, उत्तर प्रदेश है। इसे 3 दिसंबर 2010 को गिरफ्तार किया था। मूल केस के बाद सभी अभियुक्तों को जिंदा बम मामले में 25 दिसंबर, 2019 को गिरफ्तार किया गया।
  • इसके अलावा साजिद बडा, शादाब, खालिद, इकबाल भटकल और रियाज भटकल फरार चल रहे हैं।

16 मिनट के अंतराल में इन जगहों पर हुए बम धमाके

  • 13 मई 2008 की शाम करीब 7.20 बजे पहला बम ब्लास्ट खंदा माणक चौक, हवा महल के सामने हुआ। इसमें 1 महिला की मौत हुई जबकि 18 लोग घायल।
  • दूसरा बम धमाका बडी चौपड के पास मनिहारों के खंदे में ताला चाबी वालों की दुकानों के पास शाम करीब 7.25 बजे हुआ। जिसमें 6 लोगों की मौत हुई साथ ही 27 लोग घायल हुए।
  • तीसरा बम ब्लास्ट शाम करीब 7.30 बजे छोटी चौपड पर कोतवाली थाने के बाहर पार्किंग में हुआ। इनमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों की मौत हुई। जबकि 17 लोग घायल हुए थे।
  • चौथा बम धमाका भी इसी समय दुकान नंबर 346 के सामने, त्रिपोलिया बाजार के पास हुआ। इसमें 5 लोगों की मौत और 4 लोग घायल हुए।
  • पांचवां बम धमाका चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर पार्किंग स्टैंड पर शाम 7.30 बजे हुआ। इनमें सबसे ज्यादा 25 लोगों की मौत हुई, जबकि 49 लोग घायल हुए।
  • छठा बम ब्लास्ट जौहरी बाजार में पीतलियों के रास्ते की कार्नर पर नेशनल हैंडलूम के सामने शाम करीब 7.30 बजे हुआ। जिसमें 8 लोगों की मौत और 19 लोग घायल हुए।
  • सातवां बम धमाका शाम 7.35 बजे छोटी चौपड पर फूलों के खंदे में हुआ। जिसमें 2 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हुए।
  • आठवां बम धमाका जौहरी बाजार में सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर शाम 7.36 बजे हुआ। इसमें 17 लोगों की मौत हुई जबकि 36 लोग घायल हुए।
  • नौवे ब्लास्ट की कोशिश दुकान नंबर 17 के सामने चांदपोल बाजार में एक गेस्ट हाउस के बाहर करने की थी। बम में रात 9 बजे का टाइम सेट था, लेकिन 15 मिनट पहले बम स्कॉड टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया।

Topics: life imprisonmentJaipur blast court judgementआतंकी हमलाजयपुर बम धमाकेJaipur Bomb Blastविशेष अदालतजयपुर बम ब्लास्ट 2008शाहबाज हुसैनJaipur Bomb Blast Caseमोहम्मद सैफShahbaz Hussain sentencedचांदपोल मंदिरJaipur serial blast life imprisonmentआतंकवाद के आरोपी सजाUAPA life sentence JaipurBomb blast accused convictedआजीवन कारावासजयपुर विस्फोट कोर्ट फैसला
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

सुप्रीम कोर्ट

“बेहद गंभीर वक्त है, सेना का मनोबल न गिराएं”, पहलगाम आतंकी हमले पर सुनवाई से SC का इनकार, लगाई फटकार

Pahalgam terror attack

पहलगाम आतंकी हमला: आतंकियों ने धर्म पूछकर ही की थी हत्या, जांच टीम को मिले मृतकों के खुले पैंट और चेन

बलात्कारी पास्टर बजिंदर एक और यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार, पहले से ही काट रहा उम्रकैद की सजा

हाथ में कलावा देखकर आतंकियों ने मारी आईबी अधिकारी को गोली, पहलगाम में बच्चे को भी बनाया निशाना

man arretsed for saying thanks to pakistan for Pahelgam attack

पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान और लश्कर ए तैयबा को कहा शुक्रिया-नौशाद गिरफ्तार

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मृति : सीएम धामी ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया याद

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

राफेल पर मजाक उड़ाना पड़ा भारी : सेना का मजाक उड़ाने पर कांग्रेस नेता अजय राय FIR

घुसपैठ और कन्वर्जन के विरोध में लोगों के साथ सड़क पर उतरे चंपई सोरेन

घर वापसी का जोर, चर्च कमजोर

‘आतंकी जनाजों में लहराते झंडे सब कुछ कह जाते हैं’ : पाकिस्तान फिर बेनकाब, भारत ने सबूत सहित बताया आतंकी गठजोड़ का सच

पाकिस्तान पर भारत की डिजिटल स्ट्राइक : ओटीटी पर पाकिस्तानी फिल्में और वेब सीरीज बैन, नहीं दिखेगा आतंकी देश का कंटेंट

Brahmos Airospace Indian navy

अब लखनऊ ने निकलेगी ‘ब्रह्मोस’ मिसाइल : 300 करोड़ की लागत से बनी यूनिट तैयार, सैन्य ताकत के लिए 11 मई अहम दिन

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान की आतंकी साजिशें : कश्मीर से काबुल, मॉस्को से लंदन और उससे भी आगे तक

Live Press Briefing on Operation Sindoor by Ministry of External Affairs: ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस

ओटीटी पर पाकिस्तानी सीरीज बैन

OTT पर पाकिस्तानी कंटेंट पर स्ट्राइक, गाने- वेब सीरीज सब बैन

सुहाना ने इस्लाम त्याग हिंदू रीति-रिवाज से की शादी

घर वापसी: मुस्लिम लड़की ने इस्लाम त्याग अपनाया सनातन धर्म, शिवम संग लिए सात फेरे

‘ऑपरेशन सिंदूर से रचा नया इतिहास’ : राजनाथ सिंह ने कहा- भारतीय सेनाओं ने दिया अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies