उत्तराखंड : UCC को लेकर फैलाई अफवाह तो होगी कानूनी कार्रवाई
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उत्तराखंड : UCC को लेकर फैलाई अफवाह तो होगी कानूनी कार्रवाई

गृह विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर समान नागरिक संहिता (UCC) के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ व्यक्तियों द्वारा भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है

by दिनेश मानसेरा
Feb 22, 2025, 08:51 pm IST
in उत्तराखंड
समान नागरिक संहिता

समान नागरिक संहिता

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देहरादून। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर भ्रामक प्रचार किसी ने किया तो प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। गृह विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है।

गृह विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों पर समान नागरिक संहिता (UCC) के कुछ प्रावधानों को लेकर कुछ व्यक्तियों द्वारा भ्रामक और गलत जानकारी फैलाई जा रही है, जैसे कि उत्तराखंड में UCC में विवाह पंजीकरण कराने से बाहरी लोगों को राज्य का निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) मिल जायेगा। यह गलत और भ्रामक तथ्य  है। UCC के तहत विवाह या अन्य पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाणपत्र (डोमिसाइल) से कोई संबंध नहीं है और न ही किसी व्यक्ति को विवाह या अन्य पंजीकरण के आधार पर उत्तराखंड का निवास प्रमाणपत्र प्रदान किये जाने का समान नागरिक संहिता (UCC) में कोई प्रावधान है।

UCC को लेकर अफवाह फैलाना, भ्रामक या झूठी जानकारी प्रसारित करना एक कानूनन अपराध है, ऐसा कोई व्यक्ति या समूह जो भ्रामक सूचना प्रचारित/प्रसारित करेगा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जनता से अनुरोध किया गया है कि केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें।यदि किसी को UCC से संबंधित किसी भी प्रावधान पर संदेह या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वे गृह विभाग, उत्तराखंड सरकार से आधिकारिक माध्यमों पर संपर्क कर सकते हैं।

 

 

Topics: Uniform Civil CodeUCCaction on spreading rumorsuttarakhand news
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