ध्वस्त होगी अवैध रूप से बनी मस्जिद, मुतवल्ली खुद लें एक्शन नहीं तो वसूलेंगे मलबा चार्ज
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ध्वस्त होगी अवैध रूप से बनी मस्जिद, मुतवल्ली खुद लें एक्शन नहीं तो वसूलेंगे मलबा चार्ज

गोरखपुर में नगर निगम की भूमि पर कब्जा करके अवैध रूप से बनाई गई है मस्जिद, गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दिया है नोटिस

by सुनील राय
Feb 21, 2025, 05:14 pm IST
in उत्तर प्रदेश
फोटो- प्रतीकात्मक, (एआई ग्रोक से निर्मित )

फोटो- प्रतीकात्मक, (एआई ग्रोक से निर्मित )

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Illegal mosque : गोरखपुर के घोष कंपनी चौराहे के पास पिछले दिनों नगर निगम की भूमि पर कब्जा करके अवैध मस्जिद बना ली गई। जब यह मामला गोरखपुर विकास प्राधिकरण की जानकारी में आया तो विकास प्राधिकरण की तरफ से मस्जिद निर्माण करने वालों को नोटिस दी गई। जांच में पाया गया कि मस्जिद का कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है और इसको नगर निगम की भूमि पर अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इस मस्जिद को ध्वस्त करने का आदेश दिया है और यह भी कहा है कि मस्जिद बनाने वाले मुतवल्ली 15 दिन के भीतर खुद ही मस्जिद को ध्वस्त कर दें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किए जाने पर मलबा चार्ज वसूला जाएगा।

जानकारी के अनुसार गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से 15 फरवरी 2025 को मस्जिद के मुतवल्ली शोएब अहमद को नोटिस जारी की गई थी। नोटिस में प्राधिकरण ने अपनी तरफ से बताया था कि जांच करने पर यह पाया गया है कि इस मस्जिद का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। जिस भूमि पर इसका निर्माण किया जा रहा है उसका मालिकाना हक नगर निगम के पास है। इसलिए यह मस्जिद पूरी तरह अवैध है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता ने स्थलीय निरीक्षण किया था और यह पाया था कि 60 वर्ग मीटर भूतल, प्रथम तल और उसके बाद द्वितीय तल का निर्माण अवैध है। यह अवैध निर्माण ध्वस्त किये जाने योग्य है।

Topics: Gorakhpur Newsअवैध मस्जिदIllegal mosqueillegal mosque demolishedGhosh company square
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