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होम भारत उत्तराखंड

नैनीताल हाईकोर्ट में यूसीसी मामले की सुनवाई, कोर्ट ने सरकार को दिया छह हफ्ते का समय

उत्तराखंड में लागू यूसीसी (समान नागरिक संहिता) का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में पहुंच गया है।

by दिनेश मानसेरा
Feb 12, 2025, 04:08 pm IST
in उत्तराखंड
उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय

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उत्तराखंड में लागू यूसीसी (समान नागरिक संहिता) का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में पहुंच गया है। यूसीसी मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र जी और न्यायाधीश आशीष नथनी की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर मामले में अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 26 जनवरी को लागू यूसीसी को देहरादून अलमसुदुद्दीन सिद्दीकी ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है सरकार द्वारा जारी कानून में मुस्लिम, पारसी विवाह पद्धतिसे छेड़छाड़ की गई है साथ ही उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप पर भी रोक लगाई जाए। इससे आने वाले समय में स्थितियां बिगड़ने का खतरा है। हाई कोर्ट की खंडपीठ याचिकाकर्ताओ के पक्ष को सुनने के बाद केंद्र और राज्य सरकार को 6 सप्ताह के भीतर अपना जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं।

Topics: UCC challenged in High Courtउत्तराखंड की खबरयूसीसी को चुनौतीuttarakhand newsनैनीताल हाई कोर्टUCCयूसीसीlive in relationshipउत्तराखंड में यूसीसीUCC implemented in Uttarakhand
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