जौनपुर जनपद में अटाला मस्जिद को लेकर नया मामला सुर्खियों में है। अटाला मस्जिद के अटाला देवी के मंदिर होने के दावे का प्रकरण सिविल कोर्ट में पहुंचा है। कोर्ट ने इस मामले अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर तय की है। मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट में मामला सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई किया जाए।
ज्ञानवापी मामले की तरह ही हिंदू पक्ष ने अटाला मस्जिद को अटाला देवी मंदिर होने का दावा किया है। न्यायालय में याचिका दायर कर पूजा – पाठ का अधिकार मांगा गया है। स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रतिनिधि संतोष मिश्रा के द्वारा सिविल कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वादी की ओर से दावा किया गया है कि अटाला मस्जिद नहीं, बल्कि अटाला देवी का मंदिर है। संतोष मिश्रा की याचिका को स्थानीय कोर्ट ने सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार किया था। मस्जिद कमेटी ने मई 2024 में आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी।
हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने अटाला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। फिरोज तुगलक के काल खंड में मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण किया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि 1398 से वहां पर मस्जिद है। तभी से मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करते आ रहे हैं। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता रामसिंह ने बताया 16 दिसंबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।
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