वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ी
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वक्फ बोर्ड मामले में अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी हैं

by WEB DESK
Nov 5, 2024, 07:01 pm IST
in दिल्ली
आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर ले जाती ईडी की टीम (फाइल फोटो)

आप विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर ले जाती ईडी की टीम (फाइल फोटो)

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नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह की न्यायिक हिरासत 16 नवंबर तक बढ़ा दी है। न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया। अमानतुल्लाह ने नियमित जमानत याचिका दाखिल की है, जिस पर 7 नवंबर को सुनवाई होनी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 सितंबर को अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में गड़बड़ियों में अमानतुल्लाह खान ही मुख्य आरोपी हैं। इस मामले में चार लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के मुताबिक अमानतुल्लाह खान ने आपराधिक गतिविधियों से काफी संपत्ति अर्जित करके अपने सहयोगियों के नाम पर अचल संपत्ति खरीदी है। छापे के दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे पता चलता है कि वो मनी लांड्रिंग के अपराध में लिप्त हैं।

ईडी ने 110 पन्नों की पूरक चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में 29 अक्टूबर को अमानतुल्लाह के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिस पर कोर्ट 6 नवंबर को सुनवाई करेगा। ईडी ने पूरक चार्जशीट में अमानतुल्लाह के अलावा महिला मरियम सिद्दीकी को भी आरोपी बनाया है, लेकिन अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है।

Topics: आप एमएलएआम आदमी पार्टीअमानतुल्लाह खानवक्फ बोर्डदिल्ली वक्फ बोर्ड
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