इलाहाबाद हाई कोर्ट: गिरफ्तारी कस्टडी टॉर्चर नहीं, फैजल की याचिका खारिज
July 12, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • अधिक ⋮
    • जीवनशैली
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • धर्म-संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • धर्म-संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट: गिरफ्तारी कस्टडी टॉर्चर नहीं, फैजल की याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस हिरासत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो पुलिस और मानवाधिकार के मुद्दों पर व्यापक चर्चा को जन्म दे सकती है।

by Mahak Singh
Nov 3, 2024, 05:41 pm IST
in उत्तर प्रदेश
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस हिरासत से संबंधित एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जो पुलिस और मानवाधिकार के मुद्दों पर व्यापक चर्चा को जन्म दे सकती है। कोर्ट ने महाराजगंज के शाह फैसल की रिट याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि हर गिरफ्तारी और हिरासत में यातना का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

जानिए क्या है पूरा मामला?

शाह फैसल ने पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को अमानवीय करार दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग की थी। उनका आरोप था कि परतावल थाने के पुलिसकर्मियों ने उनसे 50 हजार रुपये की मांग की और पैसे न देने पर उन्हें धमकाया। उन्होंने यह भी बताया कि जब उन्होंने पैसे देने से मना किया, तो उन्हें लॉकअप में पीटा गया।

हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

हालांकि, हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पहले से मामला दर्ज है, और इसलिए मुआवजा देने का अनुरोध करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ बिना ठोस सबूतों के आरोप लगाना मानवाधिकार के उल्लंघन के दावों को गलत प्रवृत्ति की ओर ले जा सकता है।

याचिकाकर्ता के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं

हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हर अपराधी, जो हिरासत में लिया जाता है, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भारी मुआवजे की मांग करते हुए याचिका दायर करेगा, जिससे एक अनियंत्रित स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के पास हिरासत में यातना का कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

यहां यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह निर्णय लिया है। अगर कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है, तो उसे पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया जाना स्वाभाविक है।

 

 

 

 

 

 

 

 

Topics: इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसलाइलाहाबाद हाई कोर्ट न्‍यूजUP newsPrayagraj newsAllahabad High Court OrderAllahabad High Court Newsप्रयागराज न्‍यूजallahabad high court ka faislaallahabad high court decisionallahabad high court on police custody case
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

Maulana Chhangur

कोडवर्ड में चलता था मौलाना छांगुर का गंदा खेल: लड़कियां थीं ‘प्रोजेक्ट’, ‘काजल’ लगाओ, ‘दर्शन’ कराओ

प्रतीकात्मक तस्वीर

मुस्लिम युवक ने हनुमान चालीसा पढ़कर हिंदू लड़की को फंसाया, फिर बनाने लगा इस्लाम कबूलने का दबाव

झांगुर बाबा जाति के आधार पर लड़कियों को बनाता था निशाना, इस्लामिक कन्वर्जन के लिए देता था मोटी रकम

आरोपी कैफ और दरकशा

इस्लाम अपनाओ, मिलेगी ऐशो-आराम की जिंदगी”, जिहादी नेटवर्क का ऐसे हुआ खुलासा

मंदिर परिसर में नमाज अदा करता मुस्लिम युवक

मंदिर परिसर में मुस्लिम शख्स ने पढ़ी नमाज, आरोपी गिरफ्तार

मुस्लिम युवक ने अपनाया सनातन धर्म

घर वापसी: मुस्लिम युवक ने सनातन धर्म अपनाया और बन गए कृष्ण यादव

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

RSS का शताब्दी वर्ष : संघ विकास यात्रा में 5 जनसंपर्क अभियानों की गाथा

Donald Trump

Tariff war: अमेरिका पर ही भारी पड़ सकता है टैरिफ युद्ध

कपिल शर्मा को आतंकी पन्नू की धमकी, कहा- ‘अपना पैसा वापस ले जाओ’

देश और समाज के खिलाफ गहरी साजिश है कन्वर्जन : सीएम योगी

जिन्होंने बसाया उन्हीं के लिए नासूर बने अप्रवासी मुस्लिम : अमेरिका में समलैंगिक काउंसिल वुमन का छलका दर्द

कार्यक्रम में अतिथियों के साथ कहानीकार

‘पारिवारिक संगठन एवं विघटन के परिणाम का दर्शन करवाने वाला ग्रंथ है महाभारत’

नहीं हुआ कोई बलात्कार : IIM जोका पीड़िता के पिता ने किया रेप के आरोपों से इनकार, कहा- ‘बेटी ठीक, वह आराम कर रही है’

जगदीश टाइटलर (फाइल फोटो)

1984 दंगे : टाइटलर के खिलाफ गवाही दर्ज, गवाह ने कहा- ‘उसके उकसावे पर भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया, 3 सिखों को मार डाला’

नेशनल हेराल्ड घोटाले में शिकंजा कस रहा सोनिया-राहुल पर

‘कांग्रेस ने दानदाताओं से की धोखाधड़ी’ : नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का बड़ा खुलासा

700 साल पहले इब्न बतूता को मिला मुस्लिम जोगी

700 साल पहले ‘मंदिर’ में पहचान छिपाकर रहने वाला ‘मुस्लिम जोगी’ और इब्न बतूता

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • ऑपरेशन सिंदूर
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म-संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies