उत्तराखंड: RTE के तहत बच्चों को मदरसों में किया जा रहा भर्ती, SCPCR ने शिक्षा विभाग से पूछे सवाल
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उत्तराखंड: RTE के तहत बच्चों को मदरसों में किया जा रहा भर्ती, SCPCR ने शिक्षा विभाग से पूछे सवाल

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा गीता खन्ना के द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आरटीई एक्ट धारा 1 की उपधारा 5 में मदरसा अथवा वैदिक पाठशाला को शिक्षण संस्थान की तरह संचालित नहीं किया जा सकता।

by दिनेश मानसेरा
Aug 29, 2024, 10:18 am IST
in उत्तराखंड
Uttarakhand Madarsa RTE UCPCR
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देहरादून: राइट टू एजुकेशन (आरटीई) के तहत बच्चों को मदरसों में क्यों भर्ती किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा महानिदेशक को पत्र लिख कर 5 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।

इसे भी पढ़ें: बिना किसी उचित कारण के जीवन साथी से अलग रहना, क्रूरता है -इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डा गीता खन्ना के द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि आरटीई एक्ट धारा 1 की उपधारा 5 में मदरसा अथवा वैदिक पाठशाला को शिक्षण संस्थान की तरह संचालित नहीं किया जा सकता। ऐसे में शिक्षा विभाग इन संस्थाओं को मान्यता कैसे दे सकता है और आरटीई के तहत यहां बच्चों को शिक्षा कैसे दिला सकता है?

इसे भी पढ़ें: जीवन साथी से बिना उचित कारण के अलग रहना क्रूरता : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

डा खन्ना के मुताबिक, इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। इस मामले में शिक्षा विभाग को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए क्योंकि ये बच्चों की शिक्षा अधिकार से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि शिक्षा महनिदेशक से इस मामले में 5 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।

इसे भी पढ़ें: कौशाम्बी के स्कूल में हाशिम और काशिम ने बना दी कब्र, प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, आरोपी गिरफ्तार

उल्लेखनीय है कि हरिद्वार जिले में कुछ माह पहले मदरसे में हिंदू बच्चों को आरटीई के जरिए पढ़ाने के लिए भेजा गया था। ऐसे अन्य मामले देहरादून जिले में भी आए थे। जिसपर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया था। आयोग का तर्क है कि मदरसों को स्कूल की मान्यता नहीं दी जा सकती क्योंकि वो इस्लामिक धार्मिक शिक्षा देते है। आयोग ने राज्य में चल रहे अवैध मदरसों में हो रहे बच्चों के शोषण का भी संज्ञान लिया हुआ है।

Topics: उत्तराखंडUttarakhandमदरसाMadrasaशिक्षा का अधिकार कानूनयूसीपीसीआरRight to Education ActUCPCR
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