नई दिल्ली। ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सर्कल में हुए हादसे के बाद एमसीडी कार्रवाई कर रही है। विकास दिव्यकीर्ति के दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है। वर्धमान मॉल में दृष्टि कोचिंग का सेंटर चल रहा था। हादसे के बाद दृष्टि समेत 13 कोचिंग सेंटर को एमसीडी ने सील किया है। बता दें कि इस हादसे को केंद्र सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी है। यह कमेटी तीस दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह कमेटी हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ ही जिम्मेदारी भी तय करेगी। नीतिगत बदलाव की सिफारिश भी करेगी।
आईएएस गुरुकुल, चहल अकेडमी, प्लूटुस अकेडमी, ईजी फॉर आईएस, साई ट्रेडिंग, आईएएस सेतु, कैरियर पॉवर, टॉपर्स एकेडमी, 99 नोट्स, दैनिक संवाद, सिविस डेली आईएएस, विद्या ग्रुरू, दृष्टि और गाइडेंस आईएस के कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सेंटर गैरकानूनी तरीके से चल रहे थे। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग संस्थान के बाहर बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ओल्ड राजेंद्र नगर में घटनास्थल का दौरा किया।
सभी 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
राव आईएएस स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को चार सह मालिकों और एक थार चालक को गिरफ्तार कर तीस हजारी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में 12 अगस्त तक भेज दिया है। पेशी के दौरान आरोपितों ने कहा कि उन्होंने जमानत याचिका भी दायर की है। तब कोर्ट ने कहा कि अभी रिकॉर्ड पर कोई जमानत याचिका नहीं आयी है। अगर रिकॉर्ड पर आती है तो कल यानि 30 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
थार चालक की दलील
दिल्ली पुलिस के अनुसार थार चालक पर आरोप है कि वो गाड़ी तेज चला रहा था जिससे कोचिंग के बेसमेंट का गेट टूट गया था। सुनवाई के दौरान थार चालक की ओर से पेश वकील ने कहा कि उसने जानबूझकर गेट नहीं तोड़ा। घटना के समय थार की स्पीड 15 किलोमीटर प्रतिघंटा की थी। उसने कहा कि इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। रोड पर भी कोई रोक नहीं थी। पानी ढाई फीट ऊपर से आ रहा था।
मालिकों के वकीलों ने क्या कहा
कोचिंग के चार सह मालिकों की ओर से पेश वकील ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 102 के तहत सूचना और मंशा दो मुख्य हिस्से हैं। दूसरी धारा 106 में लापरवाही से मौत का है। धारा 102 और 106 विरोधाभासी हैं। ऐसे में दोनों धाराएं कोचिंग के मालिकों पर नहीं लगाई जा सकती हैं। इस मामले में अब तक सात आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में 28 जुलाई की देर रात में कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। पुलिस ने इनके अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करने वाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपितों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
छात्र बोले, जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कौन देखेगा सपना
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने बिल्डिंग को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है और जाे छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, उन्हें लगातार समझाने की कोशिश कर रही है। छात्रों का आरोप है कि जब तक उन्हें यह पक्का विश्वास नहीं हो जाएगा की मौत कितनी हुई है और मृतक के परिवार वालों को सही मुआवजा मिला है, तब तक वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनका आरोप है कि एमसीडी को क्या पहले पता नहीं था कि यहां पर इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। बेसमेंट में इस तरह से सब कुछ चल रहा है।
जब हादसा हो जाता है, जब जान चली जाती है तब वह जगते हैं। “जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो सपना कौन देखेगा।” वहीं पुलिस ने तीन लेयर में बैरिकेड लगाया हुआ है, जहां पर बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था। सूत्रों की मानें तो शुरुआती जांच में पता चला है कि 26 जून को एमसीडी में एक छात्र ने इसको लेकर शिकायत भी की थी कि उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी एमसीडी एक महीने बाद भी नहीं जागी।
राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में थी लाइब्रेरी
राव आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है। इस लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस बेसमेंट में अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई है। एक वकील ने भी हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन को पत्र लिखा है।
उच्चस्तरीय जांच कमेटी के लिए हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर
दिल्ली के स्टडी सर्कल के बेसमेंट में यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले एक छात्र और दो छात्राओं की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। नई याचिका कुटुंब नामक संस्था ने दायर की है। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन को एक वकील सत्यम सिंह ने पत्र लिखकर दिल्ली के सभी कोचिंग संस्थाओं का तत्काल सुरक्षा आडिट करने की मांग की है।
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