कीर्ति चक्र से अलंकृत (मरणोपरांत) कैप्टन अंशुमन सिंह की वीरांगना (पत्नी) स्मृति सिंह पर अपमानजनक टिप्पणी वाले मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। जिस आरोपी ने घटिया टिपण्णी की है वह अहमद के नाम का सोशल मीडिया हैंडल चलाता था।
महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को लिखे पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को एक स्क्रीनशॉट मिला है, जिसमें दिल्ली निवासी अहमद के. ने कीर्ति चक्र कैप्टन अंशुमन सिंह की वीरांगना की तस्वीर पर बेहद भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी की है। आयोग ने प्रथम दृष्टया पाया है कि रिपोर्ट किया गया अपराध भारतीय न्याय संहिता, 2023 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के निम्नलिखित प्रावधानों के तहत आता है।
महिला आयोग ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस से अहमद के के खिलाफ तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है। एनसीडब्ल्यू ने अगले तीन दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
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