मीडिया ट्रायल बनाम समानान्तर अदालती व्यवस्था
May 9, 2025
  • Read Ecopy
  • Circulation
  • Advertise
  • Careers
  • About Us
  • Contact Us
android app
Panchjanya
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
SUBSCRIBE
  • ‌
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • अधिक ⋮
    • विश्लेषण
    • लव जिहाद
    • खेल
    • मनोरंजन
    • यात्रा
    • स्वास्थ्य
    • संस्कृति
    • पर्यावरण
    • बिजनेस
    • साक्षात्कार
    • शिक्षा
    • रक्षा
    • ऑटो
    • पुस्तकें
    • सोशल मीडिया
    • विज्ञान और तकनीक
    • मत अभिमत
    • श्रद्धांजलि
    • संविधान
    • आजादी का अमृत महोत्सव
    • मानस के मोती
    • लोकसभा चुनाव
    • वोकल फॉर लोकल
    • जनजातीय नायक
    • बोली में बुलेटिन
    • पॉडकास्ट
    • पत्रिका
    • ओलंपिक गेम्स 2024
    • हमारे लेखक
Panchjanya
panchjanya android mobile app
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • मत अभिमत
  • रक्षा
  • संस्कृति
  • पत्रिका
होम भारत

मीडिया ट्रायल बनाम समानान्तर अदालती व्यवस्था

नीट परीक्षा में लापरवाही के आरोपों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के बीच एक और खबर आयी है। अपनी फटी ओएमआर सीट दिखाते हुए भावुक आरोप लगाने वाली छात्रा आयुषी पटेल की याचिका पर उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उसे फर्जी पाया है।

by प्रो. (डॉ.) हरवंश दीक्षित
Jul 8, 2024, 08:00 pm IST
in भारत, विश्लेषण, मत अभिमत
FacebookTwitterWhatsAppTelegramEmail

नीट परीक्षा में लापरवाही के आरोपों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के बीच एक और खबर आयी। अपनी फटी ओएमआर सीट दिखाते हुए भावुक आरोप लगाने वाली छात्रा आयुषी पटेल की याचिका पर उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उसे फर्जी पाया। अदालत के सामने प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद यह पाया गया कि छात्रा ने फर्जी एप्लीकेशन नम्बर से एनटीए को मेल किया था। लखनऊ बेंच ने छात्रा के रवैये को अफसोसजनक बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया और यह भी कहा कि एनटीए चाहे तो छात्रा के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है। इस तरह की परीक्षाओं में करोड़ों लोगों का भविष्य जुड़ा रहता है।

राष्ट्रहित में यह जरूरी है कि उनके संचालन में पूरी शुचिता बरती जाए, किन्तु अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रानिक मीडिया जिस तरह से समानान्तर अदालती व्यवस्था खड़ी कर देती है, उससे ऐसे सामाजिक दबाव का सृजन होता है कि वह न्याय की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है। बिना सुबूत और अदालती निर्णय के ही समाज की निगाह में लोगों को दोषी ठहरा देता है। कुछ समय बाद चाहे भले ही अदालत उन्हें निर्दोष ठहरा दे, किन्तु उनकी जो प्रतिष्ठा खो चुकी होती है, वह कभी भी वापस नहीं आती।

बीते वर्षों में रिया-सुशांत, आरूषि-तलवार की हत्या और दिल्ली के जसलीन कौर-सर्वजीत कौर के मामले ऐसे कई उदाहरणों में से कुछ गिनाए जा सकते हैं, जब इलेक्ट्रानिक मीडिया ने अपनी टीआरपी के लिए लोगों को अपूर्णीय क्षति पहुंचायी है। रिया-सुशान्त के मामले में इलेक्ट्रानिक मीडिया ने रिया को कहीं का नहीं छोड़ा। खुद ही सुबूत इकट्ठा करके उसके ऊपर जादू-टोना से लेकर कई काल्पनिक आरोप लगाए।

अदालत ने उन्हें नाकाफी और अविश्वसनीय माना, किन्तु रिया उससे अब तक नहीं उबर पायी और लांछन उनके साथ सदैव के लिए चस्पा हो गया। इसी तरह आरूषि हत्याकांड में इलेक्ट्रानिक मीडिया ने उसके मां-बाप को जीते जी मार डाला। बगैर किसी पुख्ता सुबूत और अदालती निर्णय के आरूषि की मौत के बाद उसके चरित्र पर जिस तरह छींटाकशी की गयी, वह किसी भी सभ्य समाज के लिए कलंक है। राजेश और नुपूर तलवार मीडिया के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि उन्हें परेशान न किया जाए, किन्तु उनकी किसी ने एक नहीं सुनी और अपनी टीआरपी के लिए नित नई कहानियां तैयार करते रहे। नौ साल की यन्त्रणादायक कानूनी लड़ाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया, किन्तु इलेक्ट्रानिक मीडिया ने उन्हें समाज में रहने लायक नहीं छोड़ा।

नीट परीक्षा से जुड़े मामले सर्वोच्च अदालत के सामने हैं। अदालत सभी पहलुओं पर गौर कर रही है, किन्तु इलेक्ट्रानिक मीडिया ने समान्तर अदालती व्यवस्था खड़ी कर ली है। उसमें उनके अभियोजक और गवाह हैं। निर्णय लेने की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ले ली है। जानकारी की कमी या टीआरपी के दबाव में उन लोगों को भी दोषी ठहराया जा रहा है, जो केवल औपचारिक प्रमुख की भूमिका में है। मसलन एनटीए के अध्यक्ष का पद विश्वविद्यालयों के चांसलर की तरह होता है।

नीति निर्माण या क्रियान्वयन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती, किन्तु मीडिया बगैर सुबूत के ही उन्हें मुजरिम की तरह पेश कर रहा है। यह जब किसी विषय पर अदालत विचार कर रही हो तो इस तरह का मीडिया ट्रायल न्यायिक कार्यों में दखलंदाजी और अदालत की अवमानना है। न्यायशास्त्र का आधारभूत सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसे अदालत द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर यह नियम लागू नही होता। कई बार तो वह इस तरह की व्यूहरचना तैयार कर लेता है कि अभियुक्त के खिलाफ एक सामाजिक माहौल तैयार हो जाता है और मुकदमे के अदालत में जाने से पहले ही अभियुक्त दोषी ठहरा दिया जाता है।

विधि आयोग ने 2006 में जारी अपनी 200 पेज की रिपोर्ट में मीडिया ट्रायल अभिव्यक्ति की आजादी तथा निष्पक्ष न्याय के अन्तर्सम्बन्धों पर विस्तार से चर्चा की थी। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम जगन्नाथराव ने मत व्यक्त किया था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण समाचारों के प्रसारण का स्वरूप बदला और उसका असर कई बार अभियुक्तों, गवाहों और यहां तक कि न्यायाधीशों पर पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को अदालती फैसले से पहले फैसला सुनाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। विधि आयोग ने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि इस तरह के मीडिया ट्रायल से निष्पक्ष न्याय पाने के अधिकार में गैरवाजिब दखलंदाजी हो रही है, जो न्यायालय अवमानना कानून 1971 की मंशा के विरुद्ध है।

न्यायालय अवमानना कानून की धारा 2 में अवमानना को परिभाषित किया गया है। ऐसा कोई भी प्रकाशन जो न्यायिक कार्यवाही या न्याय प्रशासन में दखलंदाजी करता हो या उस पर प्रतिकूल असर डालता है, वह अदालत की आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है। मीडिया ट्रायल द्वारा न केवल समानांतर जांच की कार्यवाही की जा रही है, अपितु तमाम विशेषज्ञों को बुलाकर उसके फॉरेंसिक और कानूनी पहलुओं पर इस तरह की चर्चा की जा रही है, जिससे कई लोगों को अपराधी साबित किया जा सके।

इस सामाजिक दबाव के सामने निष्पक्ष जांच करना और फिर उस पर निष्पक्ष निर्णय देना आसान काम नहीं है। मुकदमें के सम्यक विचारण के बाद यदि अदालत उन लोगों के खिलाफ सुबूत न मिलने पर छोड़ देता है, जैसा कि आरुषि और सर्वजीत के मामले में हुआ तो आम आदमी के मन में मीडिया द्वारा बनायी गयी अवधारणा इतनी पुख्ता होती है कि उसका अदालत के प्रति विश्वास कम हो जाए तो आश्चर्य नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस तरह का आचरण केवल समाज या अभियुक्त के निष्पक्ष न्याय पाने के अधिकार को ही प्रभावित नहीं कर रहा है। इससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की साख पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं की बुनियाद उनकी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा पर टिकी होती है। अपनी साख को बनाए रखने के लिए उन्हें सदैव सजग रहना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने विकास के ऐसे पड़ाव पर है, जब उसे अपनी साख और प्रतिष्ठा को मजबूत करना है। इसके लिए उसे मसालेदार ख़बरों की जगह तथ्य परक और संतुलित ख़बरों पर ध्यान देना होगा। उसे अभिव्यक्ति की आजादी और अभियुक्त के न्याय पाने के अधिकार के बीच सामंजस्य बनाना होगा। मीडिया ट्रायल की मौजूदा प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा।

(लेखक तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में लॉ कॉलेज के डीन हैं। शोधपरक यह आर्टिकल तीर्थंकर रिसर्च फीचर्स- टर्फ सर्विस की ओर से जारी किया गया है।)

Topics: Rajesh and Nupur Talwar mediademocratic institutionElectronic Mediaपाञ्चजन्य विशेषइलेक्ट्रानिक मीडियारिया-सुशांतआरूषि-तलवार की हत्याराजेश और नुपूर तलवार मीडियालोकतांत्रिक संस्थाRhea-SushantAarushi-Talwar murder
ShareTweetSendShareSend
Subscribe Panchjanya YouTube Channel

संबंधित समाचार

घुसपैठ और कन्वर्जन के विरोध में लोगों के साथ सड़क पर उतरे चंपई सोरेन

घर वापसी का जोर, चर्च कमजोर

1822 तक सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में ही 1 लाख पाठशालाएं थीं।

मैकाले ने नष्ट की हमारी ज्ञान परंपरा

मार्क कार्नी

जीते मार्क कार्नी, पिटे खालिस्तानी प्यादे

हल्दी घाटी के युद्ध में मात्र 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप ने अकबर के 85,000 सैनिकों को महज 4 घंटे में ही रण भूमि से खदेड़ दिया। उन्होंने अकबर को तीन युद्धों में पराजित किया

दिल्ली सल्तनत पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों?

स्व का भाव जगाता सावरकर साहित्य

पद्म सम्मान-2025 : सम्मान का बढ़ा मान

टिप्पणियाँ

यहां/नीचे/दिए गए स्थान पर पोस्ट की गई टिप्पणियां पाञ्चजन्य की ओर से नहीं हैं। टिप्पणी पोस्ट करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के स्वामित्व में होगा। केंद्र सरकार के आईटी नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति, धर्म, समुदाय या राष्ट्र के खिलाफ किया गया अश्लील या आपत्तिजनक बयान एक दंडनीय अपराध है। इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ताज़ा समाचार

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान बोल रहा केवल झूठ, खालिस्तानी समर्थन, युद्ध भड़काने वाला गाना रिलीज

देशभर के सभी एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट : सभी यात्रियों की होगी अतिरिक्त जांच, विज़िटर बैन और ट्रैवल एडवाइजरी जारी

‘आतंकी समूहों पर ठोस कार्रवाई करे इस्लामाबाद’ : अमेरिका

भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर की गति बनाए रखना आवश्यक

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

भारत को लगातार उकसा रहा पाकिस्तान, आसिफ ख्वाजा ने फिर दी युद्ध की धमकी, भारत शांतिपूर्वक दे रहा जवाब

‘फर्जी है राजौरी में फिदायीन हमले की खबर’ : भारत ने बेनकाब किया पाकिस्तानी प्रोपगेंडा, जानिए क्या है पूरा सच..?

S jaishankar

उकसावे पर दिया जाएगा ‘कड़ा जबाव’ : विश्व नेताओं से विदेश मंत्री की बातचीत जारी, कहा- आतंकवाद पर समझौता नहीं

पाकिस्तान को भारत का मुंहतोड़ जवाब : हवा में ही मार गिराए लड़ाकू विमान, AWACS को भी किया ढेर

पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर से लेकर राजस्थान तक दागी मिसाइलें, नागरिक क्षेत्रों पर भी किया हमला, भारत ने किया नाकाम

‘ऑपरेशन सिंदूर’ से तिलमिलाए पाकिस्तानी कलाकार : शब्दों से बहा रहे आतंकियों के लिए आंसू, हानिया-माहिरा-फवाद हुए बेनकाब

  • Privacy
  • Terms
  • Cookie Policy
  • Refund and Cancellation
  • Delivery and Shipping

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies

  • Search Panchjanya
  • होम
  • विश्व
  • भारत
  • राज्य
  • सम्पादकीय
  • संघ
  • वेब स्टोरी
  • जीवनशैली
  • विश्लेषण
  • लव जिहाद
  • खेल
  • मनोरंजन
  • यात्रा
  • स्वास्थ्य
  • संस्कृति
  • पर्यावरण
  • बिजनेस
  • साक्षात्कार
  • शिक्षा
  • रक्षा
  • ऑटो
  • पुस्तकें
  • सोशल मीडिया
  • विज्ञान और तकनीक
  • मत अभिमत
  • श्रद्धांजलि
  • संविधान
  • आजादी का अमृत महोत्सव
  • लोकसभा चुनाव
  • वोकल फॉर लोकल
  • बोली में बुलेटिन
  • ओलंपिक गेम्स 2024
  • पॉडकास्ट
  • पत्रिका
  • हमारे लेखक
  • Read Ecopy
  • About Us
  • Contact Us
  • Careers @ BPDL
  • प्रसार विभाग – Circulation
  • Advertise
  • Privacy Policy

© Bharat Prakashan (Delhi) Limited.
Tech-enabled by Ananthapuri Technologies