कर्णावती । अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस के आरोपी जाहिद शेख ने अपने बेटे के ऑपरेशन का कारण प्रस्तुत कर गुजरात हाई कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट का कड़ा रुख देखकर याचिका वापस लेनी पड़ी।
अहमदाबाद में साल 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में सजा काट रहे जाहिद शेख ने हाई कोर्ट के समक्ष बेटे के ऑपरेशन का बहाना देकर अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आरोपी जाहिद शेख की जमानत याचिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करते हुए कहा कि आरोपी के सामने गंभीर प्रकार का और संवेदनशील आरोप है। ब्लास्ट केस के ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा जाहिद शेख जब साबरमती जेल में बंद था तब वहां से भागने के लिए अन्य कैदियों के साथ मिलकर उसने जेल में सुरंग भी बनाई थी। इस प्रकार जाहिद शेख सुरंग कांड में भी सम्मिलित था।
आरोपी की तरफ से अपने बेटे के ऑपरेशन का कारण अंतरिम जमानत के लिए रखा गया है लेकिन इस कारण के संदर्भ में किसी भी प्रकार के मेडिकल सर्टिफिकेट समेत के दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किए गए हैं। ऐसे में इस प्रकार के गंभीर आरोप जिस पर लगे हो ऐसे आरोपी को अगर जमानत दी जाए तो उसके भाग जाने की आशंका है। ऐसी हालत में हाई कोर्ट ने आरोपी को अंतरिम जमानत नहीं देनी चाहिए।
सरकार पक्ष की यह तमाम दलीलों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी जाहिद शेख को अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए सीरियल ब्लास्ट केस के आरोपी जाहिद शेख ने अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस लेनी पड़ी।
बता दे कि साल 2008 में अहमदाबाद में 70 मिनिट में 21 सीरियल बोम्ब ब्लास्ट हुए थे जिसमें 56 लोगो की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस बम्ब ब्लास्ट की जिम्मेदारी पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकवादी गिरोह हरकत उल जेहाद अल इस्लामी ने ली थी।
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