आपराधिक मानहानि मामले में मेधा पाटकर दोषी करार
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आपराधिक मानहानि मामले में मेधा पाटकर दोषी करार

30 मई को होगी सजा पर सुनवाई

by WEB DESK
May 24, 2024, 08:14 pm IST
in भारत
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नई दिल्ली (हि.स.)। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में मेधा पाटकर को दोषी करार दिया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने मेधा पाटकर की सजा की अवधि पर 30 मई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

यह आपराधिक मानहानि मामला नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के तत्कालीन अध्यक्ष वीके सक्सेना की ओर से दाखिल किया गया था। वीके सक्सेना इस समय दिल्ली के उप राज्यपाल हैं। इसी मामले में कोर्ट ने मेधा पाटकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने कहा कि ये साफ हो गया है कि मेधा पाटकर ने सिर्फ प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए वीके सक्सेना के खिलाफ गलत जानकारी के साथ आरोप लगाए।

दरअसल, 25 नवंबर 2000 को मेधा पाटकर ने अंग्रेजी में एक बयान जारी कर वीके सक्सेना पर हवाला के जरिये लेनदेन का आरोप लगाते हुए उन्हें कायर कहा था। मेधा पाटकर ने कहा था कि वीके सक्सेना गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हितों के लिए गिरवी रख रहे थे। मेधा पाटकर ने कोर्ट में दर्ज अपने बचाव में कहा था कि वीके सक्सेना वर्ष 2000 से झूठे और मानहानि वाले बयान जारी करते रहे हैं। पाटकर ने कहा था कि वीके सक्सेना ने 2002 में उन पर शारीरिक हमला भी किया था, जिसके बाद मेधा ने अहमदाबाद में एफआईआर दर्ज कराई थी। मेधा ने कोर्ट में कहा था कि वीके सक्सेना कारपोरेट हितों के लिए काम कर रहे थे और वे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों की मांग के खिलाफ थे।

मेधा पाटकर के खिलाफ वीके सक्सेना ने आपराधिक मानहानि का केस अहमदाबाद की कोर्ट में 2001 में दायर किया था। गुजरात के ट्रायल कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था। बाद में 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुजरात से दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दी थी। मेधा पाटकर ने 2011 में अपने को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही।

Topics: VK Saxenaमानहानि में दोषी करारMedha Patkar found guilty in defamationमेधा पाटकरवीके सक्सेना
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